पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों का पक्ष सुनकर निर्णय लेने का निर्देश

अजय कुमार यादव और दो अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। याचीगण का कहना है कि वह परीक्षा के सभी चरणों में सफल रहे।

Update: 2019-11-13 15:32 GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों जिनका अंगूठा और फोटोग्राफ का मिलान नहीं हो पाया है और जिन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों का पक्ष सुनकर नियमानुसार तीन सप्ताह में निर्णय लें।

ये भी देखें : एक क्लिक में जानें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आज की बड़ी ख़बरें

बता दें कि अजय कुमार यादव और दो अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। याचीगण का कहना है कि वह परीक्षा के सभी चरणों में सफल रहे।

दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनकी नियुक्ति यह कहते हुए रोक दी गई थी कि उन्होंने परीक्षा के समय जो फोटोग्राफ और अंगूठे का निशान दिया था, वह जांच के समय उनकी प्रोफाइल से मिल नहीं रहा है।

ये भी देखें : प्रियंका-निक ने ड्रीम हाउस के लिए इन्वेस्ट किया 144 करोड़, जहां बिताएंगे निजी पल

कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि इस मामले में याचीगण का पक्ष सुनने के बाद नियमानुसार तीन सप्ताह में निर्णय लिया जाए।

Tags:    

Similar News