छेड़खानी के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में शोहदों द्वारा स्कूल के सामने, चौराहों पर लड़कियों की छेड़खानी के मामले में पूर्व में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-05-31 16:03 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में शोहदों द्वारा स्कूल के सामने, चौराहों पर लड़कियों की छेड़खानी के मामले में पूर्व में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाये गए कदमों सहित कार्यवाही रिपोर्ट भी मांगी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति आर.आर. अग्रवाल की खंडपीठ ने कुमारी किसलय व अन्य विधि छात्रों की जनहित याचिका पर दिया है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि 139 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे है और 109 स्थान अतिरिक्त कैमरे लगाने के लिए चिन्हित किये गए है।

शहर के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात की गयी है। शोहदों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट ने 19 जुलाई को कार्यवाही ब्यौरे के साथ जवाब मांगा है।

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