निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में करें निस्तारित-अवनीश
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सिंगल विण्डों पोर्टल, निवेश मित्र पर अग्निशमन सेवा से संबधित आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रहर हाल में समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
लखनऊ: अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सिंगल विण्डों पोर्टल, निवेश मित्र पर अग्निशमन सेवा से संबधित आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रहर हाल में समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्रों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव गृह शुक्रवार को अग्निशमनसेवा से संबधित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने समय सीमा के उपरान्त भारी मात्रा में स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये गये आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर विभिन्न स्तर पर लम्बित आवेदनों की तत्काल समीक्षा कर समयबद्व तरीके से निस्तारित कराये जाने एवं आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के निर्देष पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस को दिये।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कान्ट्रेक्टर द्वारा एनओसी का आवेदन किया जाता है तो उसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल रिजेक्ट किया जाय और यदि ऐसी किसी एनओसी को स्वीकृत किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय।
लम्बित आवेदनों की स्थिति की दो बार समीक्षा करें
उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस अपने स्तर पर सप्ताह में दो बार लम्बित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करें। ताकि अनापत्ति प्रमाण-पत्र समय सीमा से जारी हो सके।
आवेदनों को निस्तारित न करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु विकसित साॅफ्टवेयर को ऑटो कैड पर उच्चीकृत करने के लिए आवास, उद्योग बन्धु एवं स्टेट हैड एनआईसी के साथ शीघ्र एक बैठक की जाय।
अवस्थी ने फायर सर्विस के अधिकारियों को निवेश मित्र पोर्टल से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण 20 अक्टूबर तक हर हाल में कराकर समय सीमा के अन्तर्गत समस्त आवेदनों का निस्तारण कराये जाने के भी निर्देश दिये है।
उन्होंने प्रदेश में जिन-जिन जनपदों में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म तथा अन्य विशिष्ट उपकरण उपलब्ध है और उनका विगत एक वर्ष में कब-कब उपयोग किया गया है, इसकी सूचना जनपदवार तत्काल पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
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