Jalaun News: भाभी की हत्या मामले में देवर को आजीवन कारावास, लगाया पचास हजार का जुर्माना
Jalaun News: जालौन में 18 माह पहले देवर द्वारा भाभी को इलाज कराने के लिए ग्वालियर ले जाते समय खेत पर कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने देवर को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
Jalaun News: जालौन में 18 माह पहले देवर द्वारा भाभी को इलाज कराने के लिए ग्वालियर ले जाते समय खेत पर कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने देवर को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना पड़ेगा।
जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि नदीगांव थाना क्षेत्र के कुरचोली निवासी सतीश शर्मा ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आठ जनवरी 2023 को उसकी पत्नी पूजा शर्मा शुगर की बीमारी की दवा लेने ग्वालियर अपने बेटियो के साथ जाना चाहती थी। उसने कहा छोटे भाई अविनाश उर्फ नीतू के साथ चली जाओं। उसकी पत्नी अविनाश के साथ घर से निकली और अविनाश शर्मा ने पिता मुरारी शर्मा के साथ मिलकर पत्नी पूजा शर्मा की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर शव खेत में फेक दिया। उसकी लड़कियां घटना वाले दिन खेत पर भाजी लेने जा रही थी तो उन्होंने देखा की खेत की ओर जाने वाली कच्ची रास्ता के बगल में सड़क किनारे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल थी।
इशारे से उसकी बेटियो को बुलाया और उसकी मौत हो गई। उसका भाई अविनाश को उसकी बेटियों ने मौके से भागते देखा। पुलिस ने पिता पुत्र पर हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर घटना के दूसरे दिन अविनाश को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया और जांच शुरू कर दी। जांच में अविनाश का पिता मुरारी के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले तो उसको विवेचना से नाम हटा दिया गया था। पुलिस ने आरोपी अविनाश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
18 माह तक अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार की अदालत में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने अविनाश उर्फ नीतू शर्मा को भाभी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर पचास हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।