रावण की गाड़ी का चालान, झांसी की सड़कों पर दिखी रावण की बाइक, पुलिस ने दे डाली चेतावनी

Jhansi News:रावण की गाड़ी को जब सड़क पर फर्राटे भरते देखा गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि चालक को इसके लिए भारी भरकम चालान भी देना पड़ा।

Newstrack :  Network
Published By :  Shivani
Update: 2021-06-07 07:27 GMT

रावण की नंबर प्लेट वाली बाइक के साथ चालक

Jhansi News: यूपी में 'जय श्री राम' के नारे की गूंज के बीच रावण की गाड़ी जब सड़क पर उतरी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। रावण की गाड़ी को देख हरकत में आई ट्रैफिक पुलिस ने तगड़ा चालान काट दिया। देश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है, कभी चालान तो कभी गाड़ी सीज कर दी जाती है। लेकिन इस बार तो ट्रैफिक पुलिस ने रावण की गाड़ी का ही चालान काट दिया। रावण की बाइक जब सड़क पर निकली तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 6500 रुपये का चालान लगा दिया गया। ये अनोखा मामला झांसी से सामने आया है।

दरअसल, झांसी पुलिस ने एक बाइक सवार पर उस समय मोटा चालान (Traffic Challan) लगा दिया, जब उसकी बाइक की नंबर प्लेट पर उन्हें 'रावण' लिखा नजर आया। रामराज्य में आखिर रावण का समर्थन करना कैसे फायदेमंद हो सकता है। युवक की बाइक का नंबर प्लेट (Ravan Number Plate) देख राह चलते लोग हक्के बक्के रह गए। पुलिस ने जब ये गाड़ी नंबर प्लेट पर रावण लिखा देखा, तो तत्काल उसे रोक दिया और बाइक में रावण लिखवाने का कारण पूछा।

बाइक सवार ने पुलिस को बताया कि वह रावण को पसंद करता है, इसी लिए रावण के समर्थन में अपनी बाइक पर उनका नाम लिखवा लिया। लाजमी है, पुलिस को उसका जवाब कुछ रास नहीं आया होगा। पुलिस ने रावण समर्थक बाइक सवार पर 65 सौ रुपए का चालान लगा दिया। इसी के साथ बाइक सवार को हिदायत दी कि तत्काल नंबर प्लेट से रावण का नाम हटा दें वर्ण आगे कार्रवाई हो सकती है। बाइक सवार युवक का नाम शुभम बताया जा रहा है। 

क्या है परिवहन विभाग की गाइड लाइन

बता दें कि ट्रैफिक नियम के मुताबिक़, किसी भी तवो व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर कोई नाम या जाति सूचक शब्द या किसी पार्टी विशेष का नाम लिखा नहीं होना चाहिए। रावण समर्थक शुभम की बाइक में नाम लिखें होने के चलते गाइडलाइन के तहत चालान किया गया। 

जानें ट्रैफिक नियमः

परिवहन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, वाहनों की अनाधिकृत/अवैध नंबर प्‍लेटों का मामला मोटर वेहीकल एक्‍ट 1989 की धारा 50 और 51 के अंतर्गत आता है। 

1- निजी दो पहिया या चार पहिया वाहनों की नंबर प्‍लेट सफेद रंग की होनी चाहिए। नंबर प्लेट पर स्‍पष्‍ट तौर पर काले अक्षरों में पंजीकरण संख्‍या लिखी होनी चाहिए।

2-कमर्शियल वाहनों पर पीले रंग की नंबर प्‍लेट लगी होनी चाहिए, जिसपर काले रंग से पंजीकरण संख्‍या स्‍पष्‍ट रूप से अंकित हो।

3-हर वाहन के हिसाब से नंबर प्‍लेट का मानक निश्चित किया गया है। उसी के अनुरूप नंबर प्‍लेट वाहनों पर लगाई जानी चाहिए। नंबर प्‍लेट वाहन के आगे और पीछे दोनो तरफ तय मानकों के मुताबिक़ ही लगी होनी चाहिए। 


4-इसके अलावा पंजीकरण संख्‍या फैंसी अक्षरों जैसे तोड़ नरोड़ कर लिखना, किसी तरह का नाम, सिंबल, तस्वीर, जातिसूचक शब्द, या कोई कलाकृति बनाने पर पूरी तरीके से रोक है।

5-कम दूरी पर चलने वाले वाहनों जैसे टैंपों, कैब आदि में वाहनों के अंदर डैशबोर्ड पर गाड़ी नंबर को स्‍पष्‍ट रूप से लिखा जाना चाहिए, जिसे यात्री आसानी से देख सकें।

6-पंजीकरण संख्‍या को नंबर प्‍लेट पर केवल अंग्रेजी भाषा और एरबिक न्‍यूमरल में ही लिखा जाएँ। जिसमें पंजीकरण चिन्‍ह जैसे UP को अंगेजी में लिखा जाए और और उसके बाद पंजीकरण संख्‍या 1234 को एरबिक न्‍यूमरल में लिखा जाना चाहिए।

गाड़ियों में नंबर प्लेट का साइज

7-दो पहिया और तीन पहिया वाहनो में नंबर प्‍लेट का साइज 200 X 100 मिलीमीटर होना चाहिए।

8-हल्‍के चार पहिया वाहनों/ कैब में नंबर प्‍लेट का साइज 340 X 200 मिलीमीटर या 500 X 120 मिलीमीटर होना चाहिए।

9-मीडियम या भारी वाहनों की नंबर प्‍लेट का साइज 340 X 200 मिलीमीटर होना चाहिए। 

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