Jhansi News: नाम किसी ओर का, राशन ले रहा था कोई, अनियमितता पर नपा कोटेदार
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Jhansi News: प्रदेश में राशन योजना निचले तबके तक पहुंचे। इसके लिए प्रयास तो तमाम हो रहे हैं, पर कुछ कोटेदार इसमें पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर लक्ष्मीगेट अंदर स्थित कोटेदार का प्रकाश में आया है। इसमें नाम किसी ओर का चढ़ा था और राशन कोई ले रहा था। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने कोटेदार आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही जिला पूर्ति विभाग ने उक्त कोटेदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
ये है पूरा मामला
कोतवाली थाना क्षेत्र के चतुरयाना अंदर लक्ष्मीगेट मोहल्ले में रहने वाले प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया है कि उसकी पत्नी मीनू श्रीवास्तव जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से जारी राशन कार्डधारक है। उक्त राशनकार्ड में उसकी पत्नी के नाम के अतिरिक्त अक्षय श्रीवास्तव, पुत्री करिश्मा श्रीवास्तव तथा उसके नाम अंकित थे। जब से खाद्यान्न वितरण मशीन (अंगूठा) किया जा रहा है तब से उसकी पत्नी व परिवार का कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न लेने सरकारी राशन की दुकान नहीं गया। उसकी पुत्री करिश्मा का विवाह कुछ समय पूर्व हो चुका है।
प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम हटवाने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय झांसी गया था, तो उसको ज्ञात हुआ कि उक्त राशनकार्ड में पुष्पेंद्र भटनागर का नाम अंकित है तथा पुष्पेंद्र भटनागर उक्त राशनकार्ड से खाद्यान्न कला देवी लाइसेंस धारक, विक्रेता ओमशंकर साहू तथा उमाशंकर शिवहरे से आपराधिक षडयन्त्र करके प्राप्त कर रहा है। पुष्पेंद्र भटनागर ने उक्त लाइसेंस धारक, विक्रेता तथा उमाशंकर शिवहरे तथा जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर अपना नाम उसकी पत्नी के राशनकार्ड में कूटरचित कर अंकित करवा लिया है।
प्रार्थना पत्र में बताया है कि उक्त लोग केंद्र सरकार की योजना श्री योजना के तहत कोटेदार द्वारा सरकार की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सेंध लगाकर अवैध लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा सरकार की योजना को क्षति पहुंचा रहे हैं। प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। अदालत ने सुनवाई की। इसके बाद अदालत ने कोतवाली थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत कोतवाली पुलिस ने कला देवी, ओम शंकर साहू, उमाशंकर शिवहरे, पुष्पेंद्र भटनागर व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जिला पूर्ति कार्यालय नाम अज्ञात के खिलाफ धारा 420, 467,468,120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उधर, जिला पूर्ति अधिकारी ने उक्त कोटेदार की जांच करवाई। जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण गंभीर अनियमिततायें की जा रही हैं तथा खाद्यान्न वितरण में एक से दो किलोग्राम तक घटतौली की जा रही है एवं जशोदा आदि के राशन कार्डों पर समस्त यूनिटों का राशन नहीं दिया जा रहा है। बताया गया कि कला देवी साहू उचित दर विक्रेता, अंदर लक्ष्मीगेट नगर द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में गंभीर अनियमिततायें की जा रही है। तथा विक्रेता का यह कृत्य उचित दर दुकान के निष्पादित अनुबंध पत्र की विभिन्न शतों का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी ने कला देवी साहू उचित दर विक्रेता की दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।