Jhansi News: रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान

Jhansi News: वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्टेशन पर रेलयात्रियों के सूटकेस व अन्य सामानों को चेक किया गया।

Report :  B.K Kushwaha
Update:2024-01-09 11:55 IST

झांसी पुलिस (Newstrack)

Jhansi News: रामनगरी अयोध्या में भगवान श्रीराम मूति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में अधिक सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्टेशन पर रेलयात्रियों के सूटकेस व अन्य सामानों को चेक किया गया।

पुलिस अधीक्षक रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ जीआरपी नईम खान मंसूरी, प्रभारी निरीक्षक जीआरपी पंकज कुमार पांडेय व आरपीएफ निरीक्षक रविन्द्र कुमार कौशिक, अनुभागीय क्यूआरटी व एएसचेक टीम, डाग स्क्वायड व भारी पुलिस बल के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान आगामी त्योहारों मकर संक्रांति, 22 जनवरी को प्रस्तावित श्रीरामलला मूर्ति स्थापना (प्राण प्रतिष्ठा) , 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), माघ मेला आयोजन के दृष्टिगत चलाया गया। टीमों द्वारा सर्कुलेटिंग एरिया, प्रवेश द्वार, प्लेटफार्मों, टिकट घर, यात्री प्रतीक्षालयों व ट्रेनों के अंदर संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु व ज्वलनशील पदार्थों की सघन चेकिंग करायी गयी। साथ ही यात्रियों से यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करने के संबंध में अवगत कराया गया।


तीन अभियुक्तों को दिलायी गयी कठोर कारावास की सजा

शासन की प्राथमिकता व पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्क्विशन के तहत विपुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक रेलवे के कुशल नेतृत्व में थाना जीआरपी झाँसी द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना और सघन एवं प्रभावी पैरवी के क्रम में पैरोकार रविशंकर, पंकज कुमार पांडेय प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी एवं पंकज कुमार सिंह अभियोजन अधिकारी रेलवे कोर्ट द्वारा प्रभावी पैरवी कराते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर मध्य रेलवे) अरुण क्रान्ति यशोदास ने चोरी से संबंधित चार अभियोगों में अभियुक्त सुनील कुमार शाह निवासी बिहार को एक साल दो माह, गब्बर सिंह निवासी सागर को एक वर्ष के कठोर कारावास व पांच रुपया अर्थदंड व अखिलेश साहू निवासी ग्वालियर को एक साल के कठोर कारावास तथा पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।  

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