Jhansi News: बाल विवाह के विरूद्व चलाया जागरूकता अभियान,डरें नही निडर होकर बतायें समस्या:अमरदीप वमोनिया

Jhansi News: सत्र में समस्त अध्यापक सहित सैकडों छात्राओं ने बाल विवाह रोकने एवं अन्य लौगो को बाल विवाह के विरूद्व जागरूक करने के लिए शपथ ली

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-07-27 17:06 IST

Jhansi News- Photo- Newstrack 

Jhansi News: बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान के तत्वाधान में राजकीय हाई स्कूल खजराहा बुजुर्ग विकास खण्ड बबीना में स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ बाल विवाह रोकथाम एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता सत्र प्रधानाचार्या की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सत्र में समस्त अध्यापक सहित सैकडों छात्राओं ने बाल विवाह रोकने एवं अन्य लौगो को बाल विवाह के विरूद्व जागरूक करने के लिए शपथ ली।

जिला संयोजक अमरदीप वमोनिया ने बाल विवाह से पडने बाले दुष्प्रभाव को बताते हुये बताया कि बच्चों का बालपन-बचपन खत्म हो जाता है उनका मानसिक विकास पर घातक प्रभाव पडता है।बालिकाओं के पढने लिखने की उम्र में उनको इस दलदल में फसा कर जिम्मेदारी का बोझ रख दिया जाता है। उन्होने कहा कि कहा कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें। आमजन के सहयोग से ही ऐसी कुरीतियों को रोका जा सकता है। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उन्होने कहा कि आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है बच्चियों के साथ घर में ही सबसे ज्यादा शोषण के प्रकरण सामने आ रहे है आपको डरने की नही सामना करने की हिम्मत रखनी होगी।अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ छेडखानी करता है तो आप माता-पिता को बताये । जिसपर आपको विश्वास हो उनके साथ अपनी बात को रखे शासन द्वारा आपकी सहायता के लिए आपातकालीन निशुल्क नम्बर चलाये जा रहे। आप वहॉ भी अपनी समस्या बता सकते हैं।

बाल विवाह करवाने पर दो साल तक की सजा

समाजिक कार्यकर्ता वीकेश गौतम ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है या उसकी सहायता करता है। तो दो साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। कोई व्यक्ति अगर किसी भी बच्चे के साथ छेडखानी, बालश्रम, बाल, विवाह, या यौन शोषण जैसा जघन्य अपराध करता है तो तत्काल जानकारी देने के लिए आमजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सूचना दें ताकि समय पर हस्तक्षेप करके सुरक्षा प्रदान की जा सके।

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