Jhansi News: डीएम ने प्रतिष्ठानों पर मारे छापे, व्यापारियों में मचा हड़कंप
Jhansi News: जिलाधिकारी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि त्यौहारों के मद्देनजर कम तौल के मामले बढ़ने की अधिक सम्भावना रहती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त धनराशि देने के बाद भी उचित मात्रा में सामान नहीं मिल पाता है।
Jhansi News: जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आगामी आने वाले त्यौहारों में घटतौली के माध्यम से मुनाफा कमा रहे किराना/मिष्ठान एवं अन्य दुकानदारों पर कार्रवाई किए जाने हेतु विभाग को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि त्यौहारों के दृष्टिगत घटतौली के प्रकरण की संभावना अधिक होती हैं,जिस कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त धनराशि देने के बाद भी उचित मात्रा में सामान नहीं मिलता है। इसको रोकने के लिए विभाग द्वारा क्षेत्र में अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक मिठाइयों की दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए घट तौली को रोका जाए ताकि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में सामान मिल सके।
इन दुकानों पर मिली घटतौली
वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान (बांट-माप) दयाचंद्र गुप्ता ने बताया कि तहसील मोंठ मुख्यालय पर विभिन्न प्रतिष्ठानों जाँच की गई। मैसर्स पाठक स्वीट हाउस, प्रो. दया सागर पाठक 01 किलोग्राम मिठाई खरीदने पर 100 ग्राम मिठाई की धटतोली पाई गई। चालान किया गया। मैसर्स कविता स्वीट हाउस प्रो. तेजसिंह कुशवाहा 01 किलोग्राम मिठाई खरीदने पर 146 ग्राम मिठाई की घटतौली पाई गई।
इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन बिना मुहर के पाई गई
तहसील मोंठ मुख्यालय पर प्रवर्तन कार्य के दौरान विभिन्न ज्वैलर्स की दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें ज्वैलर्स मै. श्याम ज्वैलर्स प्रो. प्रवेश कुमार, मै. मुस्कान ज्वैलर्स प्रो. अनिल सोनी, मै. बालाजी ज्वैलर्स, प्रो. जय गोपाल सोनी प्रतिष्ठानों पर जांच के दौरान सभी के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन बिना मुहर के पाई गई जो कि नियम विरुद्ध है।
इन दुकानों के संचालकों पर होगी कार्रवाई
इसी क्रम में तहसील मुख्यालय पर विभिन्न किराना दुकानों को देखा जिसमें मै0 लक्ष्य किराना स्टोर प्रो0 शान्तनु अग्रवाल, पवन अग्रवाल पुत्र रमेशचन्द्र, दिलीप अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार, रोहित अग्रवाल पुत्र महेश फुटकर गल्ला क्रेता एवं विक्रेता दुकानों पर प्रॉपर जांच की जिसमें सभी की यहां इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन बगैर मुहर की पाई गई जो कि अधिनियम विरुद्ध है। प्रवर्तन कार्य के दौरान कपड़ा विक्रेता मै0 सतीश क्लाथ सेंटर प्रो0 संजीव अग्रवाल दुकान की जांच के दौरान लम्बाई मीटर को बगैर मुहर के पाया गया।
तेरह प्रतिष्ठानों का किया गया चालान
तहसील मोंठ मुख्यलय पर सरिया/सीमेंट विक्रेता मै0 श्री कृष्णा ट्रेडर्स प्रो0 भारत सिंह एंव मै0 रागिनी ट्रेडर्स प्रो0 मनोज कुमार अग्रवाल प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान यहां प्रयोग किए जा रहे मशीनों को टेस्ट करने हेतु मौके पर निर्धारित क्षमता का टेस्ट बॉट उपलब्ध नहीं पाया गया जो कि अधिनियम के विरुद्ध है। अभियान के दौरान मोंठ तहसील मुख्यालय पर कबाड़ी इदरीश पुत्र मो0 अली, नारायण मार्केट निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पर मुहर नहीं पाई गई। इस प्रकार कुल सभी 13 तेरह प्रतिष्ठानों का चालान करते हुए विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है।
उपकरणों का सत्यापन कराना अनिवार्य
तहसील मोंठ मैं विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवगत कराया गया है कि विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग में सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा किये जाने के बाद व्यापारियों/दुकानदारों के बांट-माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन मुद्रांकन कार्य संपादित किया जाता है। व्यापारीगण द्वारा संव्यवहार एवं संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहे बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का उपयोग में लाने से पूर्व विधिक माप विज्ञान विभाग में नियमानुसार सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा करके अपने बांट माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य कराना अनिवार्य है। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे