Jhansi News: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने चलाया छापेमार अभियान, विभिन्न दुकानों पर हुई कार्रवाई

Jhansi News: 20 विक्रय प्रतिष्ठानों के सघन निरीक्षण किये गये जिनमें से 15 विक्रय प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना नोटिस जारी किये गये एवं बाजारों में स्थित अन्य मिष्ठान भण्डारों का निरीक्षण कर मिठाईयों की निर्माण तिथि एवं उपभोग अवधि को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये।

Update:2023-08-30 19:35 IST
(Pic: Newstrack)

Jhansi News: जब कोई हिन्दुओं का त्यौहार आता हैं, तभी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को मिठाई की दुकानों पर छापेमार की कार्रवाई की जाती हैँ। बाकी दिनों में उक्त विभाग अपने कार्यालय में बैठकर फ्री की पैमेंट ले रहा है। इसको लेकर झाँसी के व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी झाँसी के आदेशानुसार रक्षाबन्धन पर्व के अवसर पर विशेष छापामार अभियान के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी द्वारा गठित खाद्य सचल दल द्वारा 30 अगस्त 2023 को खोया मण्डी, बस स्टैण्ड, इण्डस्ट्रीयल एरिया बिजौली एवं मऊरानीपुर, झॉसी में छापामार कर कुल 15 नमूनें जिसमें 01 छेना, 01 खोया, 04 दूध, 01 पनीर, 06 बर्फी 01 पेडा एवं 01 बालूशाही जॉच हेतु संग्रहित किये गये है एवं बस स्टैण्ड झॉसी पर बस से लगभग 103 क्विंटल खोया जब्त किया गया, जिसका कोई मालिक न मिलने के कारण उस खोये को सीज कर दिया गया।

20 विक्रय प्रतिष्ठानों के सघन निरीक्षण किये गये जिनमें से 15 विक्रय प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना नोटिस जारी किये गये एवं बाजारों में स्थित अन्य मिष्ठान भण्डारों का निरीक्षण कर मिठाईयों की निर्माण तिथि एवं उपभोग अवधि को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य कमाऊ मुखिया की मौत के बाद आश्रित को मिलेंगे तीस हजार रुपए

जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव द्वारा अवगत कराया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत शासन द्वारा नई व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक 60 वर्ष से कम आयु होने पर उनके परिवार के आश्रित को मृत्यु के दिनांक से 01 वर्ष के अन्दर नये पोर्टल पर लॉनलाइन आवेदन करने पर एक मुफ्त स० 30,000/- (तीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू 56,480 रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से कम हो। परिवार शब्द से अभिप्राय पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता है। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने की प्रक्रिया योजनान्तर्गत पात्र आवेदक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों का भरना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र में बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा आधार सी०बी०एस० बैंक खाता ही मान्य होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर सभी कालमों को भरना तथा साथ में आधार कार्ड, स्वयं का फोटो, तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र यथा परिवार रजिस्टर / कुटुम्ब रजिस्टर अथवा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों को तिथिवार वरीयता क्रम सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।

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