Jhansi News: सेवानिवृत्त स्वास्थ्य महिला पर्यवेक्षक के पास कमाई से ज्यादा काला धन, भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज

Jhansi News: इस गोपनीय पत्र को शासन ने गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान झांसी सेक्टर झांसी को जांच करने के आदेश दिए।

Report :  Gaurav kushwaha
Update: 2024-07-29 17:20 GMT

Jhansi News ( Social- Media- Photo)

Jhansi News:  सेवानिवृत्त स्वास्थ्य महिला पर्यवेक्षक के पास कमाई से ज्यादा काला धन निकला है। इस मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच में 22 लाख से अधिक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला पाया गया। इस मामले में सेवानिवृत्त स्वास्थ्य महिला पर्यवेक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया।उरई के थाना कोतवाली के मोहल्ला लहारियापुरवा में रहने वाली श्रीमती प्रभा शुक्ला उरई में ही स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर तैनात थी। बाद में वह विभाग से सेवानिवृत्त हो गई। इस मामले में एक गोपनीय पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया।

पत्र में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुकी महिला पर्यवेक्षक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस गोपनीय पत्र को शासन ने गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान झांसी सेक्टर झांसी को जांच करने के आदेश दिए। इस पत्र को सतर्कता अधिष्ठान ने गोपनीय स्तर से जांच की। जांच से पाया कि श्रीमती प्रभा शुक्ला द्वारा लोकसेवक के रुप में कार्यरत रहते हुए जांच हेतु निर्धारित की गई अवधि में अपनी आय के समस्त ज्ञात व वैध स्रोत्रों से कुल 6334384 रुपयों की आय अर्जित की।

बताते हैं कि महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा परिसम्पत्तियों के अर्जन पर एवं भरणपोषण पर कुल 8513532 रुपया कुल व्यय में पाया गया। इस प्रकार सेवानिवृत्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला द्वारा ज्ञात व वैध स्रोत्रों से अर्जित की गई अपनी आय के सापेक्ष में 21 लाख 79 हजार 148 रुपया अधिक व्यय किया गया, जो उनकी वैध स्रोत्रों से अर्जित आय से अनानुपातिक है। इस अनानुपातिक व्यय तथा परिसम्पत्तियों के अर्जन के संबंध में श्रीमती प्रभा शुक्ला ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार जांच से श्रीमती प्रभा शुक्ला को अनानुपातिक सम्पत्ति अर्जन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई है।इस आधार पर श्रीमती प्रभा शुक्ला के खिलाफ थाना यूपी सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर झांसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) की धारा-13- (1) (ख), सपठित धारा-13 (2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

इस नंबर पर करें शिकायत

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कराई जाती है। यदि किसी लोक सेवाक (राजपत्रित/ अराजपत्रित/अन्य) द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जा रही हो तो रिश्वत विरोधी हेल्प लाइन नंबर 9454401866, 9454401863 पर शिकायत की जा सकती है।

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