Jhansi News: पत्नी की हत्या कर शव छिपाने पर पति को आजीवन कारावास

Jhansi News: बाइक और पचास हजार की मांग पूरी न करने पर पत्नी को मार डाला था। पत्नी की हत्या कर शव छिपाने के आरोप में दोषी मानते हुए पति को आजीवन कारावास और चार हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

Report :  Gaurav kushwaha
Update: 2024-09-07 07:29 GMT

Jhansi News ( Pic- Social- Media)

Jhansi News: न्यायालय एफटीसी-02 ने पत्नी की हत्या कर शव छिपाने के आरोप में दोषी मानते हुए पति को आजीवन कारावास और चार हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।कानपुर के थाना भोगनीपुर के ग्राम अकबरनगर में रहने वाले जय नारायण बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी अर्चना देवी की शादी बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ोरा में रहने वाले यादवेन्द्र कुमार से हुई थी। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के बाद ससुरालियों ने मोटर साइकिल और पचास हजार रुपयों की मांग की थी।

मांग पूरी न करने पर ससुरालियों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को छिपा दिया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ोरा निवासी यादवेन्द्र सिंह आदि के खिलाफ दफा 498ए, 304 बी, 323, 506, 201,120 बी व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने यादवेन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। इस मामले की विवेचक ने विवेचना की थी। विवेचना के दौरान यादवेंद्र सिंह को मुख्य आरोपी माना था। इसी आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।इसी क्रम में न्यायालय एफटीसी-02 ने पत्नी की हत्या कर लाश छिपाने के आरोप में दोषी मानते हुए पति यादवेंद्र सिंह को आजीवन कारावास व चार हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

बाइक सवार को कुचलने वाले आरोपी को एक साल का कारावास

न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी-14 ने बाइक सवार को कुचलने के आरोप में दोषी मानते हुए ट्रक चालक को एक साल का कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के गोंदू कंपाउंड में रहने वाले जगदीश सिंह ने बरुआसागर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 2002 में घर का सदस्य बाइक पर सवार होकर बरुआसागर के पास से गुजर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को कुचल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक रघुवीर सिंह निवासी ग्राम सिगौरा थाना निवाड़ी के खिलाफ दफा 279,304ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।इसी क्रम में न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी-14 ने बाइक सवार को कुचलने के आरोप में दोषी मानते हुए ट्रैक्टर चालक को एक साल का कारावास व दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

तीन को कुचल कर मार डालने पर छह माह का कारावास

न्यायालय सिविल जज (जूडि)-05 ने हाइवे पर ट्रैक्टर की टक्कर लगने से हुई तीन की मौत के मामले में ट्रैक्टर चालक को छह माह का कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम तारापारा निवासी श्याम बिहारी ने बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम तारापारा निवासी छोटेलाल, बृजलाल, सूरजभान आदि लोग टैम्पों में सवार होकर बड़ागांव थाना के समीप से गुजर रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने टैम्पों में जोरदार टक्कर मार दी थी जिससे तीनों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने टैंपों चालक बड़ागांव थाना क्षेत्र के पारीछा के पास रहने वाले राजू अहिरवार के खिलाफ दफा 279, 337, 338, 304ए, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।इसी क्रम में न्यायालय सिविल जज (जूडि)-05 ने ट्रैक्टर चालक राजू को दोषी मानते हुए छह माह का कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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