Jhansi News: नगर निगम ने भगवान शिव पर ही लगा दिया हाउस टैक्स

Jhansi News: एक तरफ सरकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। लेकिन नगर निगम कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने अपने नियम कानून बना रखे हैं।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-11-23 12:15 IST

नगर निगम ने भगवान शिव पर ही लगा दिया हाउस टैक्स  (photo: social media )

Jhansi News: नगर निगम को येन-केन- प्रकारेण हाउस टैक्स के मद में अपनी आय बढ़ानी है। आय बढ़ाने के चक्कर में नगर निगम के कथित स्मार्ट कर्मचारियों ने शंकर जी को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी टैक्स वसूली का नोटिस व बिल भेज दिया है। यह टैक्स भी थोड़ा बहुत नहीं पूरे 4 हजार 825 रुपए लगाया गया है। एक तरफ सरकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। लेकिन नगर निगम कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने अपने नियम कानून बना रखे हैं।

झांसी महानगर के वार्ड 24 नगरा के मुरारीनगर मुहल्ले में शंकर जी का मंदिर है। यह मंदिर मुरारी नगर ही नहीं बल्कि पूरे नगरा क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु रोज भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में इस मंदिर पर ही हाउस टैक्स लगा दिया है। जबकि सरकार के नियम के मुताबिक धार्मिक स्थलों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। बीते दिनों नगर निगम की टीम ने इस क्षेत्र का सर्वे किया और मंदिर पर हाउस टैक्स लगा दिया। साथ ही बाकायदा शंकर जी के नाम पर हाउस भी भेज दिया। मंदिर के पंडित जी ने जब यह नोटिस देखा तो वह भी भौचक्के रह गए।

मंदिर सहित समस्त धार्मिक स्थलों पर हाउस टैक्स नहीं

इस संबंध में नगर निगम के कर अधीक्षक कौशल किशोर का कहना है कि मंदिर सहित समस्त धार्मिक स्थलों पर हाउस टैक्स नहीं लगता है। दरअसल, नगर निगम के हाउस टैक्स सर्वे और बिल वितरण का काम निजी कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी द्वारा इस कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को सरकारी नियमों की जानकारी ही नहीं है, न ही उनकी जवाबदेही बनती है। कंपनी के इन कर्मचारियों ने सर्वे करके मंदिर के क्षेत्रफल के अनुसार कर अधिरोपित करके बिल भेज दिया। कर अधीक्षक का कहना है कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। अब मामला उनके संज्ञान में आया है, मंदिर पर जो हाउस टैक्स लगाया गया है उसे सरकार के ऐ नियम के अनुसार हाउस टैक्स से मुक्त कर दिया जाएगा।

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