Jhansi News: हत्यारोपी को सिंचाई विभाग ने दी नौकरी, 6 साल से कर रहा था काम, आजीवन कारावास होने पर खुला राज

Jhansi News: पिता की मौत के बाद वर्ष 2018 में अनूप दुबे को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। अनूप दुबे ने सिंचाई विभाग मंडल महोबा में ज्वाइन कर लिया था। बाद में उसे झांसी मंडल में अटैच कर दिया गया था।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-09-06 20:00 IST

हत्यारोपी को सिंचाई विभाग ने दी नौकरी   (फोटो: सोशल मीडिया )

Jhansi News: सिंचाई विभाग ने हत्यारोपी को वरिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी दी। छह साल जब वरिष्ठ सहायक को आजीवन कारावास हुई तो विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। झांसी से लेकर महोबा तक अधिकारियों ने दस्तावेज खंगालना शुरु कर दिए हैं।

पिता की मौत के बाद अनूप दुबे को मिली थी नौकरी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा में रहने वाले आरोपी अनूप दुबे के पिता मिथलेश दुबे सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता के पद पर तैनात थे। पिता की मौत के बाद वर्ष 2018 में अनूप दुबे को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। अनूप दुबे ने सिंचाई विभाग मंडल महोबा में ज्वाइन कर लिया था। बाद में उसे झांसी मंडल में अटैच कर दिया गया था।

सजा के पहले एक दिन की आकस्मिक छुट्टी लेकर चला गया

अनूप दुबे अपनी नौकरी करने के लिए 13 अगस्त को कार्यालय गया था। एक दिन आकस्मिक छुट्टी का प्रार्थना पत्र देकर चला गया। 14 अगस्त, 2024 को अदालत ने अनूप समेत चार आरोपियों को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई और जेल भेज दिया था। वहीं, अनूप के कार्यालय न आने पर विभाग ने जांच-पड़ताल की तब मामले का पर्दाफाश हुआ।

शासन को भेजी गई है रिपोर्ट

सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि सजा की पुष्टि के लिए 17 अगस्त को डीजीसी को चिट्ठी लिखी गई थी। पूरे मामले से महोबा के सिंचाई निर्माण खंड को अवगत कराया गया था। क्योंकि अनूप की ज्वाइनिंग महोबा में हुई थी। अनूप को झांसी में अटैच किया गया था।

2013 में हत्या का मुकदमा, 2018 में अनुकंपा नियुक्ति

अब महोबा कार्यालय ने मामले की जांच शुरु कर दी है। इस पूरे मामले में चरित्र दस्तावेजों को लेकर फंस रहा है। बताते हैं कि अनूप दुबे पर हत्या का मुकदमा मई 2013 में दर्ज हुआ था, जबकि अनूप को 2018 में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। सजा 14 अगस्त 2024 को हुई है। इसके बावजूद सरकारी विभाग के अफसरों ने ज्वाइनिंग के पहले दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं कराई है। वहीं, महोबा के सिंचाई निर्माण मंडल के अधीक्षण अभियंता कुमार मंगलम ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।

इसमें मिली थी अनुप को उम्र कैद

नैनागढ़ के जैन कॉलोनी निवासी लाखन सिंह तोमर ने प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा देवेंद्र सिंह उर्फ दीपक तोमर 14 मई 2023 को बाइक से घर से निकला था। 16 मई तक यानी दो दिन तक वह घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 17 मई को तलाश के दौरान दो लोगों ने बताया कि देवेंद्र को उन्होंने 14 मई को से बबीना के पास एक वैन में देखा था। उसके साथ गौरव झा, अनूप दुबे, कपिल शर्मा व आकाश उर्फ बब्लू थे। गौरव ने उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत दादा बनता था। उसे गोली मारकर उसकी लाश जला दी तथा पीड़ित को भी धमकाया कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की तो वह उसके बेटे की तरह हाल कर देगा।

पिता ने करवाई थी अनूप की जमानत

साक्ष्य होने पर कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद के साथ ही 32-32 लाख का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास व पीड़ित परिवार को एक लाख देने का फैसला सुनाया। वहीं, जेल जाने के छह माह बाद अनुप दुबे की जमानत पिता ने करवाई थी।

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