Jhansi News: आबादी वाले क्षेत्र में पटाखों की बिक्री कतई न होः जिलाधिकारी
Jhansi News: डीएम बताया कि पटाखा बेचने की परमिशन नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से दी जा रही है, पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर लाइसेंस दिया जा रहा है। कोई भी पटाखा विक्रेता बिना अनुमति के पटाखे नहीं बेचेगा।
Jhansi News: जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने दीपावली त्यौहार को लेकर व्यापारी मंडल एवं आतिशबाजी विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार पटाखों की बिक्री करें। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में कोई भी फुटकर विक्रेता एवं भंडारण या बड़ी दुकान वाला विक्रेता पटाखे नहीं बेचेगा। ऐसी दुकान अगर लगाए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
प्लास्टिक पन्नी से बनाई गई दुकान नहीं लगाई जाएगी
उन्होंने कहा कि गाइड लाइन के अनुसार अस्थाई लाइसेंस धारियों द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर ही दुकानों को लगाया जाए तथा वहां पर टीन की चादर या पक्का निर्माण ही होना चाहिए लकड़ी घास फूस या प्लास्टिक पन्नी से बनाई गयी दुकान किसी भी दशा में नहीं लगाई जाएगी।
कोई भी पटाखा विक्रेता बिना अनुमति के पटाखे नहीं बेचेगा
डीएम बताया कि पटाखा बेचने की परमिशन नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से दी जा रही है, पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर लाइसेंस दिया जा रहा है। कोई भी पटाखा विक्रेता बिना अनुमति के पटाखे नहीं बेचेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पटाखे विक्रेता एवं व्यापार मंडल के लोग अन्य लोगों को भी जागरूक करें ताकि जनपद में त्योहार खुशहाली पूर्ण मनाया जा सके। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति गली, आबादी वाले रोड, बाजार, रेहड़ी पर पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी।
आतिशबाजी की दुकान पर नहीं लगेगी हैलोजन वाली लाइट
जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी आतिशबाजी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति दुकान में हैलोजन वाली लाइट नहीं लगाएगा। एवं दो दुकानों के बीच लगभग 3 से 4 मीटर का फासला रहेगा। बिक्री करने वाला दुकानदार अगर दुकान बंद करके जाता है तो उससे पहले वह प्रत्येक दशा में दुकान की जांच कर ले कि कहीं मोमबत्ती या दीपक तो जला हुआ नहीं छोड़ दिया है और साथ ही लाइट भी बंद करके जाए।
जहां का लाइसेंस निर्धारित, वहीं पर रखें दुकान
जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस स्थान का लाइसेंस निर्धारित किया गया है वहीं अपनी दुकान रखें। उन्होंने कहा कि जहां स्थान चयनित किया गया है उस स्थान पर ही अस्थाई लाइसेंसधारी अपने पटाखों की बिक्री करें। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी दशा में अस्थाई लाइसेंस धारी अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने का अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसी शिकायत संज्ञान में आती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी।