Jhansi News: लूट का आरोप सिद्ध होने पर दो लुटेरों को तेरह साल का कारावास

Jhansi News: लूट का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को तेरह साल का कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में एक अभियुक्त की मौत हो चुकी थी।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-10-04 21:37 IST

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को तेरह साल का कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में एक अभियुक्त की मौत हो चुकी थी।

विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के जिला निवाड़ी थाना सेंदरी निवासी महेश राजपूत ने चिरगांव थाना में 30 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने बैंक शाखा प्रबंधक के साथ बाइक से बैंक बंद कर शाम को घर लौट रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने चिरगांव थाना क्षेत्र पुलिया के पास सुनसान इलाके में उन्हे रोक लिया और तमंचा अड़ाकर धमकाते हुए उनका बैग छीन लिया जिसमें टिफिन कुछ पैसे रखे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी कर दी थी। जिसमें उन्हे काफी गंभीर चोट आई और बदमाश लूटपाट कर भाग गए थे।

पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दफा 394 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के दुबे का चौक के पास रहने वाले मनीष मुदगिल उर्फ लकी, एरच थाना क्षेत्र के ग्रम झबरा निवासी राहुल परिहार और मीनू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लूटकांड का माल बरामद कर उन्हे जेल भेज दिया था। इस दौरान मीनू कुशवाहा की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। चार वर्ष चले इस मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर तेरह वर्ष का कारावास ओर पच्चीस-पच्चीस हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

लड़की को भगाने वाले आरोपी को पांच साल का कारावास

एडीजे गरौठा ने लड़की को भगाकर ले जाने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को पांच साल का कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गरौठा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी, तभी गायत्री नगर में रहने वाले एक युवक उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।

इस मामले में पुलिस ने गरौठा थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में रहने वाले अजय उर्फ फरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी अजय को दफा 366,363,3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में अदालत ने अजय उर्फ फऱी को किशोरी को भगाकर ले जाने के आरोप में दोषी माना है। इस आधार पर आरोपी को पांच साल का कारावास और बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

न्यायालय एसीजे (एसडी)/एसीजेएम ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोंजला निवासी हनुमंत सिंह यादव को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इसी तरह अदालत ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा निवासी गोविन्द दास अहिरवार को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

वहीं, न्यायालय एसीजेएम-1 ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्वालटोली हंसारी निवासी भूपेंद्र ग्वाला को तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Tags:    

Similar News