Kannauj News: बहुचर्चित रेपकांड मामले में नवाब सिंह यादव पक्ष के अधिवक्ता ने की प्रेस कांफ्रेंस, दी यह बड़ी जानकारी
Kannauj News: इसमें उन्होंने माननीय न्यायालय ने खोला है इस बात को कि इसमें स्पष्ट रूप से जो आर्डर में खोला गया है इसमें उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवमानना की गई है
Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में बहुचर्चित नवाब सिंह यादव रेप कांड में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर रेपकांड के आरोपी नवाब सिंह यादव पक्ष के अधिवक्ताओं ने होटल चंदन सीज हो जाने पर आपत्ति जताई थी, उनका कहना था कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो चंदन होटल सीज करने की कार्रवाई की है, वह गलत है, क्यों कि होटल चंदन और उसकी भूमि पर पहले से ही स्टे आर्डर हो चुका था, इसके बावजूद उसको सीज कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के विरोध में आरोपित नवाब सिंह यादव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर भी बात की थी, और मंगलवार को स्टे आर्डर दिखाते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए एक प्रेसवार्ता भी की।
आइए जानते हैं क्या कुछ जानकारी दी इस मामले को लेकर अधिवक्ता रामजी श्रीवास्तव ने, देखें यह रिपोर्ट सिविल न्यायालय कन्नौज के अधिवक्ता रामजी श्रीवास्तव ने रेप के आरोप में जेल में बंद आरोपित नवाब सिंह यादव पक्ष की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि यह 18.09.2024 माननीय न्यायालय सीनियर डिवीजन से विपक्षीगण के विरूद्ध यूपी स्टेट, एसपी कन्नौज और एसडीएम तिर्वा के खिलाफ आदेश हुआ था कि जो विवादित आराजी है उसको बने होटल चंदन को ध्वस्त न करें और न ही कब्जा करें और वह स्टे आर्डर आज भी प्रभावी चल रहा है और उसके बावजूद अभी तक यूपी स्टेट व इन लोगों की तरफ से कोई आपत्तियां भी उस इनडेकशन आर्डर के खिलाफ दाखिल नही की गई और अचानक इन्होंने 21.12.2024 को बिना न्यायालय की परमीशन के वहां पर जाकर फोर्सवली अपने पुलिस बल और इनको ले जाकर इस होटल और इसमें भूमि जो थी, न्यायालय द्वारा उसमें इनडेकशन जारी था।
उसको सीज कर दिया, तो इस संबंध में जो है, आज 24.12.2024 को विपक्षीगण या यूपी स्टेट जरिए जिलाधिकारी एसडीएम तिर्वा, एसपी कन्नौज के विरूद्ध कनटेंपीटीशन दाखिल की गई अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 में इसमें 151 में एप्लीकेशन दी गई कि बिना न्यायालय की परमीशन के इन्होंने बिना कोई उसके किए जो होटल को सीज किया है और भूमि जो पहले से ही माननीय न्यायालय द्वारा जो स्टे चल रही है उसको जो सीज किया गया है उसको अविलंब जो है उसको वो किया जाए तो माननीय न्यायालय ने उस एप्लीकेशन व शपथपत्र और माननीय उच्च न्यायालय की नजीरों को वो करते हुए इस होटल को अविलंब सीज मुक्त किए जाने का आदेश किया है और उसकी अनुपालन आख्या 3 जनवरी 2025 इस तक न्यायालय में दाखिल करने को कहा गया है और इस आर्डर का लेटर एसपी कन्नौज, डीएम कन्नौज और एसडीएम तिर्वा को अविलंब जारी किया गया है और वह नजारत के जरिए उनके पास पहुंचा है।
होटल सीज के मामले में अधिवक्ता रामजी श्रीवास्तव बोले कि कोई प्रकरण नही, अभी तक यूपी स्टेट की तरफ से न तो इसमें कोई आफजेक्शन लगाया गया है, दूसरी चीज यह प्रापर्टी जो थी, यह वादीगण सुदर्शन वगैरह जो है इनकी माता जी की थी और माता जी ने ही इस पर होटल का वो किया गया है, इस संबंध का ही मुकदमा दाखिल किया गया था कि माता जी का स्वर्गवास हो गया है और उनके 6 लड़के हैं जिसमें वादीगण सुदर्शन सिंह और शिवपाल सिंह है और इसमें जो नंबर 5 और 6 है, नवाब सिंह यादव और नीलू यादव थे, उनको एक रेप अटेंप्ड में फर्जी फसाया गया है, तो माननीय न्यायालय ने सभी चीजों को देखते हुए इस भूमि के संबंध में इन्जेनक्शन जारी किया 18.09.2024 को जो आज भी प्रभावी चल रहा है।
इसमें उन्होंने माननीय न्यायालय ने खोला है इस बात को कि इसमें स्पष्ट रूप से जो आर्डर में खोला गया है इसमें उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवमानना की गई है और होटल सीज होने से वादीगण को आर्थिक नुकसान हो रहा है, यह सब चीजों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने बिल्कुल जस्ट आर्डर किया और इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से सीज मुक्त करके उसकी आख्या न्यायालय में जारी करने के लिए को दिया और 3 जनवरी 2025 को डेट लगाई है फरदर सुनवाई के लिए।