New Criminal Laws: तीन नए कानून को लेकर आयोजित हुई संगोष्ठी, ADGP ने दी जानकारी

Kanpur News: पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन सभागार में तीनों नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने शिरकत की।

Report :  Manoj Singh
Update: 2024-07-01 11:24 GMT

अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह (Pic: Newstrack) 

Kanpur Dehat News: देश में आज से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गए है। जिनको लेकर जहां एक ओर जिम्मेदारों को प्रशिक्षित करने के साथ ही अहम दिशा निर्देश दिए जा रहे है। वहीं दूसरी ओर इन तीनों नए कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और विधि के जानकारों द्वारा आम नागरिकों से लेकर प्रबुद्ध जनों को नए कानून के विषय में जानकारी दी जा रही है। साथ ही इसकी उपयोगिता और महत्व की जानकारी से रूबरू कराया जा रहा है।

छात्र-छात्राओं सहित अन्य लोगों को दी गई जानकारी

इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में आज एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग द्वारा जनपद कानपुर देहात के माती स्थित पुलिस लाइन सभागार में तीनों नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कानपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार और जिले के जिलाधिकारी आलोक सिंह ने शिरकत की। संगोष्ठी में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ सभ्रांत लोगों ने हिस्सा लिया।

नये कानून से जल्द होगा मुकदमों का निपटारा

संगोष्ठी में बताया गया कि देश में 3 नये आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इसके तहत कई कानून बदल गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। वहीं अब ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), इन तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय सुगम होगा तथा नए कानून से मुकदमों का जल्द निपटारा होगा। नये कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान नये आपराधिक कानून के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आम नागरिकों एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को जानकारी दी गई।

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