Kanpur: इंसाफ होगा, दोनों भाई बेगुनाह.., कोर्ट में बोले इरफान सोलंकी के भाई, फैसला 19 को

Kanpur: जिले के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। वहीं गुरूवार को आगजनी मामले में फैसला आना था।

Report :  Anup Pandey
Update: 2024-03-14 08:58 GMT

कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी के भाई बोले दोनों भाई बेगुनाह (न्यूजट्रैक)

Kanpur News: जिले के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। वहीं गुरूवार को आगजनी मामले में फैसला आना था। जहां दो आरोपियों जमानत पर है। उनके द्वारा कोर्ट में पर्सनल बांड जमा नहीं किया गया है। जिसके कारण सुनवाई कोर्ट ने टाल दी। वहीं इरफान के भाई रिजवान कोर्ट में हाजिर हुए। जहां अपने और भाई इरफ़ान को निर्दोष बताया। कहा कि फैसला ऊपर वाले के भरोसे है।

आगजनी मामले में इरफान सहित चार लोग है आरोपी

सात नवंबर 2022 की देर रात आग और आठ को आगजनी का मुकदमा दर्ज़ हुआ था।जाजमऊ अग्निकांड जिसमें नजीर फातिमा का घर फूंकने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य आरोपी जेल में बंद है।वहीं उनके भाई रिजवान भी पेशी पर आज कोर्ट पहुंचे। आज सुनवाई का दिन अहम माना जा रहा था। इस मामले में मो शरीफ और शौकत को जमानत मिल चुकी है। लेकिन शौकत के ऊपर अन्य मामले होने पर जेल में बंद है। वहीं रिजवान, इजराइल आंटे वाला सहित अन्य दोनों आरोपी बंद है।

आज आना था फैसला

जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आज फैसला आना था।अब 19 मार्च को फैसला आ सकता है। गुरुवार को विधायक के भाई रिजवान सोलंकी कोर्ट पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछ दिए जिस पर सवालों का जवाब दिया। रिजवान सोलंकी ने कहा- इंसाफ होगा... हम दोनों भाई बेगुनाह हैं। वहीं आज फैसले को लेकर पुलिस तैयारी थी। कोर्ट में आलाधिकारियों से लेकर सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है। मंगलवार को अदालत इन पांचों के खिलाफ फैसला सुना सकती है।

तीन आरोप पत्र हुए है दाखिल

पुलिस ने आगजनी मामले में तीन आरोप पत्र लगाए थे। पहले आरोप पत्र में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के नाम थे। दूसरे आरोप पत्र में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोप पत्र में शकील चिकना का नाम आया। इसलिए अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा।

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