Railway Pension Court: कानपुर सहित देश में एक साथ 16 दिसंबर को रेल पेंशन अदालत
Railway Pension Court: पेंशन के लंबित मामलों का एक साथ निस्तारण किया जाएगा। जोन में पांच सौ से अधिक लंबित है मामले, किसी में डीए की दिक्कत तो किसी में नाम स्पेलिंग की गलती है।
Railway Pension Court: रेलवे के रिटायर कर्मचारी और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर। रेलवे पेंशन संबंधी मामलों का निस्तारण एक ही दिन में एक ही जगह करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत कानपुर सेंट्रल सहित देश भर के सभी बड़े स्टेशनों, मंडलों और जोन में एक साथ यानी कि 16 दिसंबर को रेल पेंशन अदालत लगेंगी। बशर्ते इसमें अपनी समस्या का समाधान कराने की खातिर संबंधित दस्तावेजों के साथ एक से 31 अक्तूबर-2024 तक आवेदन करना होगा। उत्तर मध्य रेलवे में 500 से अधिक मामले छोटी-मोटी खामियों के है। इसकी वजह से रिटायर रेल कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
केस-एक
रिटायर रेल कर्मी जयकरन की मौत होने के बाद उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ पिछले दस महीनों से नहीं मिल पा रहा है। बेटे ने मुख्यालय में प्रत्यावेदन किया है तो पता चला है कि पीपीओ का नंबर पुराना है। अपडेट न होने से पारिवारिक पेंशन नहीं शुरू हो पा रही है।
केस-दो
दिसंबर-2023 में रिटायर हुए सेवाराम को पेंशन का लाभ महज इस वजह से नहीं मिल पा रहा है कि उनके आधार कार्ड में सेवाराम (sevaram) अंकित है। सेवाराम के बैंक खाते में उनका नाम (sewaram) अंकित है। इस वजह से पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सेवा पुस्तिका में भी नाम की स्पेलिंग में अंतर होने से पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
तीन प्रतियों में मांगे गए आवेदन, पेंशन की हर समस्या का होगा समाधान
रेलवे अफसरों ने बताया कि पेंशन संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए तीन प्रतियों में आवेदन जमा करना होगा। डेढ़ महीने पहले आवेदन जमा कराने की वजह यह बताई गई कि इससे जो भी मामूली त्रुटियां होंगी, उनकी चार्टिंग होंगी और संबंधित अधिकारी से उनका समाधान करा लिया जाएगा ताकि रेल पेंशन अदालत लगने की तिथि के दिन ही उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने रिटायर कर्मचारी एसोसिएशन को भी सूचना दी है कि उनके पास कोई व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित हो तो तत्काल बता दें तो वह भी अपनी समस्या निस्तारण के लिए आवेदन कर देगा।
संतोष त्रिपाठी-एसीएम, कानपुर सेंट्रल के अनुसार एक छत के नीचे रिटायर रेल कर्मचारियों की पेंशन संबंधी दिक्कत दूर करने की मंशा से पेंशन अदालत लगाने का फैसला हुआ है। इससे कर्मचारियों को मंडल से लेकर जोन तक बार-बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। रिटायरमेंट होने के बाद कई कर्मचारी तैनाती स्थलों से दूर जाकर रहने लगते हैं तो उन्हें बार-बार भागदौड़ करने में दिक्कतें आती हैं।