Kanpur News: आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश में हो रही आनाकानी, BSA से मिले MLC अरुण पाठक- बोले गरीब बच्चा भी होगा शिक्षित

Kanpur News: एमएलसी अरुण पाठक ने कहा कि भारतीय संसद ने 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया था और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।

Report :  Anup Pandey
Update: 2024-07-11 13:06 GMT

आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश में हो रही आनाकानी, BSA से मिले MLC अरुण पाठक- बोले गरीब बच्चा भी होगा शिक्षित: Photo- Newstrack

Kanpur News: कानपुर आरटीई के तरह विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन प्रारंभ हो गए है और पढ़ाई सत्र भी चालू हो गया है। वहीं कुछ विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन द्वारा आरटीई के तहत एडमिशन लेने में आनाकानी की जा रही है। प्रवेश में की जा रही मनमानी के संबंध में आज कानपुर नगर के अजय कुमार द्विवेदी, करजत सचान, अनीता भटनागर, आशीष चौरसिया, शिवम पांडेय, सुप्रिया, सहित एक दर्जन से ज्यादा अभिभावको ने लिखित रूप से एमएलसी अरुण पाठक से मिलकर विद्यालयों में प्रवेश लेने में की जा रही मनमानी से अवगत कराया।

अभिभावक संग पहुंच गए बीएसए ऑफिस एमएलसी

अभिभावकों की शिकायतों को एमएलसी अरुण पाठक ने संज्ञान में लिया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने बीएसए ऑफिस गोविन्द नगर पहुंच गए। बीएसए को प्रवेश लेने में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने एमएलसी अरुण पाठक को तीन दिवस के अंदर पूर्ण रूप से समस्या के निस्तारण का अवश्वान दिया।

आरटीई अधिनियम नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा की गारंटी

एमएलसी अरुण पाठक ने कहा कि भारतीय संसद ने 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया था और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीई अधिनियम बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी देता है। वही अधिनियम 6 के तहत बच्चों को घर के निकट किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने का अधिकार है।

आरटीई अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए । आरटीई अधिनियम के तहत यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु तक किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया है। तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार क्लास में एडमिशन ले सकता है यदि किसी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन पूरा करने का प्रोविजन नहीं है। तो स्टूडेंट को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का अधिकार होता है।

एमएलसी अरुण पाठक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कानपुर नगर में विधार्थियो के लिए कितने विद्यालय आवंटित किए गए थे। उनमें से किन किन विद्यालय के प्रबंध तंत्रों ने प्रवेश लिए और किन किन ने प्रवेश नही लिए जिनकी सूची भी उपलब्ध कराने को कहा, साथ ही ऐसे प्रबंध तंत्रों जो सरकार के मंशा के अनुसार प्रवेश नहीं लिए उन पर प्रभावी कार्यवाही करके प्रवेश सुनिश्चित कराने को कहा।

इस दौरान अवधेश त्रिपाठी (पार्षद), पवन गुप्ता (पार्षद), गिरिश बाजपेई (पार्षद), धीरेंद्र सोनकर (पार्षद), पवन दीक्षित (मंडल अध्यक्ष), प्रवीण मिश्रा (मंडल अध्यक्ष), ऋषभ, गीता निगम, चंद्रमणि चौबे, विनीत दुबे, गौरव द्विवेदी, विनीत द्विवेदी, आदि लोग उपस्थित रहे।

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