Kanpur News: पेशी पर आए इरफान, बोले- दुआओं में याद रखना
Kanpur News: कोर्ट में इरफान को महाराजगंज जेल से पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर आई, तो वहीं इरफान पुलिस सुरक्षा में कोर्ट जाते समय मीडिया से बोले दुआओं में याद रखना सब अच्छा होगा।
Kanpur News: आज सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर कोर्ट का फैसला आना था। जिसको लेकर पुलिस सुबह से ही कानपुर कोर्ट पर तैनात थी। पुरा कचहरी छावनी में तब्दील हो गया था। कोर्ट में इरफान को महाराजगंज जेल से पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर आई, तो वहीं इरफान पुलिस सुरक्षा में कोर्ट जाते समय मीडिया से बोले दुआओं में याद रखना सब अच्छा होगा।
कचहरी सहित संवेदनशील स्थानों पर लगी पुलिस
आगजनी मामले में फैसले के चलते कचहरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस ने शहर के संवदेनशील स्थानों को चिह्नित करके वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। फैसले को देखते हुए कचहरी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कचहरी में दो एडीसीपी, तीन एसीपी, आठ इंस्पेक्टर, 30 सब इंस्पेक्टर, 170 आरक्षी और चार क्यू आर टी सहित 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बिना चेकिंग किसी को भी अदालत परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं सपा विधायक के आवास के आसपास भी पुलिस बल लगाया गया।
आगजनी मामले में आना था।फैसला
जाजमऊ आगजनी मामले को लेकर आज एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में फैसला आना था। जो फिर टल गया। कारण आज जज सतेंद्र नाथ त्रिपाठी अवकाश पर चले गए है। और वहीं अगली तारीख दी गई। और एक तरफ कोर्ट में पेशी पर आए इरफ़ान जाते समय मीडिया ने से बोले दुआओं में याद रखना। सब अच्छा होगा। और पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर में चले गए।
कौन सी धाराएं और क्या हो सकती सजा
436: किसी के घर को नष्ट करने के लिए आग से क्षतिग्रस्त करने में 10 साल से उम्र कैद तक।
386 : भय दिखाकर रंगदारी मांगने में 10 साल कैद और जुर्माना।
327 : मूल्यवान संपत्ति पर अवैध कब्जा करने में 10 साल कैद और जुर्माना।
427 : संपत्ति को दुर्भावनावश क्षतिग्रस्त करने में दो साल कैद और जुर्माना।
147 : बलवे में दो साल कैद और जुर्माना।
504, 506 : गाली गलौज, जान से मारने की धमकी में दो से सात साल कैद और जुर्माना।
120 बी : आपराधिक षड़यंत्र में मूल धारा में सजा के बराबर।