Kanpur News: सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी एक पुराने मामले में दोषी करार

Kanpur News Today: विधायक के लिए राहत की बात ये है कि सजा दो साल से कम होने के कारण उनकी विधायकी जाने का कोई खतरा नहीं है।

Report :  Avanish Kumar
Update: 2022-11-11 13:25 GMT

Kanpur news SP MLA Amitabh Bajpayee convicted in an old case

Kanpur News Today: समाजवादी पार्टी के आर्यनगर से विधायक अमिताभ बाजपेयी को एक पुराने मामले में आज एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के आर्यनगर से सपा विधायक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। विधायक के लिए राहत की बात ये है कि सजा दो साल से कम होने के कारण उनकी विधायकी जाने का कोई खतरा नहीं है।

जाने पूरा मामला क्या है

बताते चले की वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल दो अक्टूबर 2011 को जीटी रोड मंधना के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक पिकअप वाहन को रोका। वाहन चालक ने किसी को फोन किया। जिसके बाद अमिताभ बाजपेयी समेत 40-50 लोग पहुंचे और टीम को घेर लिया। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी एक्ट के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही थी। दर्ज मामले में 2 नवंबर को अंतिम बहस हो चुकी थी। जिसके चलते शुक्रवार को देर शाम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया है।

आपको बता दें की सूत्रों की माने तो विधायक को मामले में कोर्ट ने दोषी मान है और एक साल की सजा सुनाई है और वही विधायक ने 8600 रुपया का बेल बॉन्ड भी जमा कर दिया है। पूरे मामले को लेकर विधायक अमिताभ बाजपेई से फोन पर संपर्क किया गया लेकिन खबर लिखे जाने तक संपर्क नही हो सका था। 

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