कुलदीप सेंगर से पहले रेप के केस में ये विधायक भी खा चुके हैं हवालात की हवा
बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप के मामले में दिल्ली की अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराया है। बता दे कि अदालत ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला 16 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
लखनऊ: बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप के मामले में दिल्ली की अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराया है। बता दे कि अदालत ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला 16 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज हम आपको कुछ ऐसे विधायकों के बारे में बता रहे हैं जो रेप के केस में जेल की सजा काट चुके हैं।
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आनंद सेन
लोहिया विश्वविद्यालय के दलित कर्मचारी की बेटी की हत्या के मामले में 14 जून 2008 को राज्यमंत्री आनंदसेन अरेस्ट किए गए। कोर्ट ने विधायक समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई।
राममोहन गर्ग
1 जनवरी 2009 को अलीगढ़ पुलिस ने महिला से दुराचार और लंबे अरसे तक यौन शोषण करने के आरोप में राज्य विकास निगम के अध्यक्ष रहे राम मोहन गर्ग के खिलाफ खैर थाने में रिपोर्ट दर्ज किया था। बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा।
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अमरमणि त्रिपाठी
9 मई 2003 में हुई कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को देहरादून की एक स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके करीबी रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी और संतोष राय को भी उम्र कैद की सजा सुनाई।
गायत्री प्रसाद प्रजापति
18 फरवरी 2017 को हाईकोर्ट के आदेश पर एक महिला और उसकी बेटी से रेप करने पर सपा सरकार के मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति व उनके 6 साथियों पर मुक़दमा दर्ज हुआ। 15 मार्च 2017 को प्रजापति को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।
धनंजय सिंह
5 नवंबर 2013 को बसपा के बाहुबली नेता सांसद धनंजय सिंह व उनकी पत्नी डॉ. जागृति सिंह को नौकरानी की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया था। बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा था।
शाहनवाज़ राणा
24 जून 2011 को मुजफ्फरनगर में दो लड़कियों की किडनैपिंग और रेप की कोशिश में मामले में बिजनौर के बसपा विधायक शाहनवाज़ राणा को पार्टी से निलंबित किया गया था। बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
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