Lakhimpur Kheri News: निकायों की वार्ड वार वोटर लिस्ट का हुआ प्रकाशन, 17 मार्च तक दर्ज कराए आपत्ति

Lakhimpur Kheri News: एडीएम ने बताया कि मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए 11 मार्च से 17 मार्च, 2023 तक की अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Update:2023-03-10 22:59 IST

File Photo of ADM Sanjay Kumar Singh (Pic: Social Media)

Lakhimpur Kheri News: जनपद खीरी की समस्त नगर निकायों के निवासियों को सूचित करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि समस्त निकायों की वार्ड वार निर्वाचक नामावलियां का प्रकाशन संबंधित नगर निकाय के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सभी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निकाय के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय ) पर 10 मार्च को प्रकाशित कर दी गई है। निर्वाचक नामावलियां उक्त वर्णित स्थानों में आम लोगों के लिए निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

17 मार्च तक दर्ज कराए आपत्ति

एडीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाना चाहे या किसी प्रविष्टि को संशोधित कराना चाहे या किसी व्यक्ति के नाम के सम्बन्ध में आपत्ति करना चाहे वह इस सम्बन्ध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11 मार्च से कार्यालय समय के दौरान दिनांक 17 मार्च तक अपरान्ह 03 बजे के पहले उक्त वर्णित स्थानों पर तैनात कार्मिक को, या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकता है। विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई आपत्ति या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

एडीएम ने बताया कि मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए 11 मार्च से 17 मार्च, 2023 तक की अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर किये गये मतदाताओं का नाम सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ( उप जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा जॉचोपरान्त सही पाये जाने पर हीमतदाता सूची में दर्ज किया जायेगा।

यह है आपत्ति का विवरण एवं संबंधित प्रारूप

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु:

  • (परिवर्धन) नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावाध्आवेदन पत्र ( परिशिष्ट - 15 )
  • मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में
  • आपत्ति का दावा: (संशोधन) किसी प्रविष्टि में दिये गए ब्यौरे पर आपत्ति (परिशिष्ट- 16 )
  • अन्य विभिन्न कारणों के आधार पर निर्वाचक
  • नामावली से नाम हटाये जाने सम्बन्धी आपत्ति:
  • (विलोपन) नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति (परिशिष्ट-17)
  • उप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 12घ के अन्तर्गत अनर्ह हो जाने के कारण निर्वाचक नामावली से नाम हटाये जाने सम्बन्धी आपत्ति: (विलोपन) नाम रखने पर आपत्ति (परिशिष्ट- 18 )
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