Ashish Mishra Surrender: आशीष मिश्रा 'मोनू' ने सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया जेल

Ashish Mishra Surrender: लखमीपुर खीरी हिंसा मामले में 4 किसानों को कार से रौंदकर मारने वाले आशीष मिश्रा 'मोनू' ने आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

Written By :  Rajat Verma
Published By :  Monika
Update: 2022-04-24 10:50 GMT

आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर (photo: social media )

Ashish Mishra Surrender: लखिमपुर खीरी हिंसा मामले में कथित आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा 'मोनू' ने आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि लखमीपुर खीरी हिंसा मामले में 4 किसानों को कार से रौंदकर मारने के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीते 18 अप्रैल को आशीष की जमानत रद्द करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत रद्द कर दी थी तथा उन्हें समर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।

आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा और बवाल के चलते 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर कथित तौर से किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और उन्हें मारने का आरोप लगा था। मामले की कार्यवाही करते हुए आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 फरवरी को करीब 4 महीने जेल में गुजारने के बाद आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव और अन्य पक्षों पर सुनवाई के बाद जमानत देते हुए रिहा कर दिया था। हालांकि, इसके विपरीत लखमीपुर खीरी हिंसा और हत्यकांड मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी जिसमें सीधे तौर पर आशीष मिश्र पर आरोप साबित हुए थे।

आशीष मिश्र को इलाहाबद हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए पीड़ित परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी तथा इस याचिका के तहत आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत बीते 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नामंजूर करार देते हुए दोषी आशीष मिश्र की जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आशीष को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था, जिसके तहत आज आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सीजेएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

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