UP में उद्योग के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा, 15 दिन में भूमि आवंटन

औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में समय-सीमा निर्धारित की गई। मेगा, मेगा प्लस और सुपर मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए...

Update:2020-07-20 20:26 IST

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में समय-सीमा निर्धारित की गई। मेगा, मेगा प्लस और सुपर मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए फास्ट-ट्रैक मोड में 15 दिनों में भूमि का आवंटन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशक फास्ट-ट्रैक परियोजनाओं के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि प्राप्त नहीं करें, फास्ट-ट्रैक मोड की परियोजनाओं के लिए न्यूनतम रु 2 करोड़ प्रति एकड़ का मानदंड अपनाया जाएगा।

यव भी पढ़ें: शिवसेना-अयोध्या के संबंध अटूट, मंदिर निर्माण की रुकावटों को हमने दूर किया: राउत

15 दिनों में बैच-वार भूमि आवंटन

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि आवंटन के लिए उपलब्ध सभी औद्योगिक भूखंड औद्योगिक प्राधिकरणों के जीआईएस प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ई-नीलामी के माध्यम से भूमि आवंटन के लिए मासिक भूमि आवंटन चक्र अपनाया जाएगा। साथ ही योजना बनाकर आवेदनों के सापेक्ष आवंटन के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर बैच-वार भूमि आवंटन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और सुधार करने के लिए राज्य सरकार सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूमि प्रबंधन और समयबद्ध भूमि आवंटन प्रणाली को पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत् विभिन्न श्रेणियों की निवेश परियोजनाओं के लिए भूखंडों के आवंटन के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी है।

यव भी पढ़ें: श्रमिकों को जिले में ही मिलेगा रोजगार, इन योजनाओं पर काम कर रही सरकार

अपनाया जाएगा मासिक भूमि आवंटन चक्र

इस सम्बंध में आज जारी शासनादेश के अनुसार मेगा, मेगा प्लस और सुपर मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निवेशक या उद्यमी से आवेदन प्राप्त होने के बाद भूमि का आवंटन फास्ट-ट्रैक मोड से अधिकतम 15 दिनों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-नीलामी के माध्यम से भूमि आवंटन के लिए मासिक भूमि आवंटन चक्र अपनाया जाएगा, अर्थात् निर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर आवंटन उस माह की अंतिम तिथि तक कर दिया जाएगा। योजना बनाकर आवेदन मांगे जाने की दशा में निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर बैच-वार भूमि आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीआईएस आधारित एक सुदृढ़ लैंड बैंक की स्थापना कर रहे हैं, जिससे सम्भावित निवेशक अपनी पसंद के अनुसार भूमि का चयन पारदर्शी रूप से ऑनलाइन कर सकें।

यव भी पढ़ें: गहलोत ने पायलट को कहा निकम्मा, बोले-‘सब कुछ जानते हुए मैं 7 साल तक रहा चुप’

Tags:    

Similar News