अवमानना केस में एलडीए वीसी पीएन सिंह तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एलडीए वीसी पीएन सिंह को 16 अगस्त को एक अवमानना केस में आरोप तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

Update: 2019-07-26 17:08 GMT

विधि संवाददाता

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एलडीए वीसी पीएन सिंह को 16 अगस्त को एक अवमानना केस में आरोप तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुरैया बेगम की ओर से दायर अवमानना याचिका पर पारित किया।

याची की ओर से पेश उनके वकील बीके सिंह का तर्क था कि कोर्ट ने 29 अगस्त 2018 को पारित एक निर्णय में याची के पति की वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में दी गयी सेवाओं को शामिल करने का आदेश दिया था किन्तु उस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है।

एलडीए ने कोई अपील दाखिल नहीं किया

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कहा गया कि 29 अगस्त 2018 के खिलाफ एलडीए ने कोई अपील दाखिल नहीं किया और वह आदेश अंतिम हो गया । इसके बावजूद एलडीए ने 3 नवंबर 2018 को आदेश पारित करके याची के पति की वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में दी गयी सेवाओं की गणना करने से मना कर दिया जो कि खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है।

वहीं एलडीए के वकील रत्नेश चंद्रा का तर्क था कि केार्ट ने एलडीए से पुनर्विचार करने का कहा था जिसे करने के बाद याची के पति का मामला खारिज कर दिया गया अतः केाई अवमानना नहीं बनती है।

कोर्ट ने पाया कि उसने पहले भी याची का पति अदालत आया था जिस पर कोर्ट ने 13 अगस्त 2013 को एलडीए केा उसका प्रत्यावेदन तय करने को कहा था। एलडीए ने प्रत्योवदन खारिज कर दिया था जिसके बाद पुनः दायर रिट

याचिका पर कोर्ट ने 29 अगस्त 2018 केा आदेश पारित करने हुए एलडीए का आदेश खारिज करते हुए वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में किये गये कार्य की गणना करते हुए पेंशन और अन्य देयेां को प्रदान करने का आदेश दिया था जिसका आज तक अनुपालन नहीं हुआ।

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