Kannauj News: एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Kannauj News: शादी के 11 वर्ष बाद खुशनुमा के ससुरालीजनों ने दहेज में 50 हजार रुपए न देने पर खुशनुमा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।

Update: 2023-09-09 15:52 GMT

एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा: Photo-Newstrack

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी तो वहीं न्यायालय ने सजा के साथ दोषियों पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बताते चलें कि फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेखपुर की रहने वाली खुशनाज बेगम उर्फ खुशनुमा की शादी वर्ष 2002 में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मनिहारी निवासी उमर फारूक के साथ हुई थी।

दहेज मामला

शादी के 11 वर्ष बाद यह आरोप लगा कि खुशनुमा के ससुरालीजनों ने दहेज में 50 हजार रुपए न देने पर खुशनुमा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसे गंभीर हालत में इटावा जिले के सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान खुशनुमा की मौत हो गयी थी। मौत के बाद खुशनुमा के मायके पक्ष की ओर से 29 जून 2013 को मृतका के पति उमर फारूक, ससुर मोहम्मद जमील, जेठ अनवार अहमद उर्फ टीपू, राजन उर्फ मेहराज, जेठानी सज्जो उर्फ शाहजहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

आजीवन कारावास

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जिसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड के अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर उमर फारूक, अनवार अहमद, राजन उर्फ मेहराज और सज्जो उर्फ शाहजहां सहित चार लोगों को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके आलावा दोषियों पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीं पूरे मामले की सुनवाई के दौरान खुशनुमा के ससुर मोहम्मद जमील की मौत हो चुकी थी।

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