यूपी में शहरों से गुजरने वाले हाईवे पर फिर खुलेंगी शराब की दुकानें
यूपी में शहरों से गुजरने वाले हाईवे पर शराब की दुकाने फिर खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले पर दिए गए स्पष्टीकरण में यह साफ किया है कि शहर b
लखनऊ: यूपी में शहरों से गुजरने वाले हाईवे पर शराब की दुकाने फिर खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले पर दिए गए स्पष्टीकरण में यह साफ किया है कि शहर और कस्बों की सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर शराब की दुकानें खुल सकती हैं। उनके पूर्व में दिए गए फैसले में नगर निकायों या नगर निगमों से नियंत्रित हाईवे पर संचालित शराब की दुकानें शामिल नही हैं।
आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नगर निकाय या नगर निगम की सीमा से होकर गुजरने वाले मार्गों पर शराब की दुकानें लगाई जा सकती हैं। इस सिलसिले में जैसे ही ऑफिशियल आदेश आएगा, न्याय विभाग से परामर्श के बाद जिलों में सर्कुलर भेज दिया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला देते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। उसमें यह भी साफ किया गया था कि जिनके पास लाइसेंस हैं, वह खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक इस तरह की दुकानें चल सकती हैं। इसके पहले जुलाई में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हाईवे को डिनोटिफाई सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि शराब की दुकाने बंद ना हों और राज्यों को पैसा मिल सके।
कोर्ट का यह फैसला एराइव सेफ इंडिया एनजीओ की याचिका पर आया है। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के हाईवे के किनारे 500 मीटर तक शराब की दुकानें बंद करने के आदेश के बाद चंडीगढ़ में कई जगइ हाईवे का नाम बदलकर 'मेजर डिस्ट्रिक रोड' कर दिया गया। इसी को लेकर एराइव सेफ इंडिया NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।