वाहनों को बड़ी राहत: परिवहन विभाग दे सकता है पेनाल्टी से राहत

यूपी का परिवहन विभाग लॉकडाउन अवधि के दौरान न चलने वाले यात्री और कामर्शियल वाहनों को पेनाल्टी और यात्री कर से राहत दे सकता है। वाहन स्वामियों की मांग पर विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।

Update:2020-05-14 16:08 IST

लखनऊ: यूपी का परिवहन विभाग लॉकडाउन अवधि के दौरान न चलने वाले यात्री और कामर्शियल वाहनों को पेनाल्टी और यात्री कर से राहत दे सकता है। वाहन स्वामियों की मांग पर विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। शासन से मंजूरी मिली तो प्रदेश में चल रहे तकरीबन 15 लाख वाहन स्वामियों को एक बड़ी राहत मिलेगी।

15 लाख वाहन स्वामियों को मिलेगी बड़ी राहत

कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन को करीब दो महीने होने वाले है। ऐसे में तमाम कामर्शियल वाहनों के स्वामी परेशान है। व्यवसायिक वाहन स्वामियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन में जब वाहन सड़कों पर चले ही नहीं तो टैक्स देने का औचित्य क्या है। उनका कहना है विभागीय नियमों में भी गाड़ी संचालन पर टैक्स देने का हवाला दिया गया है।

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ऐसे में बिना कमाई के टैक्स देना मुश्किल है। वाहन स्वामियों ने लाकडाडन अवधि के टैक्स और पेनाल्टी राशि माफ करने की गुहार लगायी है। परिवहन विभाग की सूची के मुताबिक ऑटो, विक्रम, टैक्सी, ओला उबर, बस और मालवाहक वाहन कामर्शियल वाहनों की श्रेणी में आते है।

शासन से मंजूरी मिलने के बाद होगी आगे की कार्रवाई

इधर, उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि वाहनस्वामी टैक्स और पेनाल्टी माफी के लिए चक्कर लगा रहे हैं। संभागीय परिवहन कार्यालयों में भी कर जमा नहीं हुआ है। वाहनस्वामियों की मांग को देखते हुए इसे उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। विचार होते ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

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टैक्स नहीं जमा करने पर देनी होती है पेनाल्टी

बता दे कि परिवहन विभाग का नियम है कि कमर्शियल वाहन चलाने वाले वाहन स्वामी को यात्री कर का मासिक और त्रैमासिक भुगतान करना होता है। वाहन स्वामियों को हर महीने की 15 तारीख से पहले टैक्स जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय बीतने के बाद भी टैक्स नहीं जमा करने पर वाहन स्वामियों को पेनाल्टी देनी होती है। मासिक या त्रैमासिक टैक्स वाहन स्वामी द्वारा नहीं जमा करने पर उसे गाड़ी के कुल टैक्स की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पेनाल्टी देनी होती है। इसके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित है।

रिपोर्ट- मनीष श्रीवास्तव

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