69000 शिक्षक भर्ती मामला: अब इस दिन होगी सुनवाई, इसलिए कोर्ट ने टाला
प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता को बहस करना था लेकिन एक बार फिर उनके उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने 06 अगस्त की तारीख दी है।
लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चैधरी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई अब आगामी 06 अगस्त को होगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता को बहस करना था लेकिन एक बार फिर उनके उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने 06 अगस्त की तारीख दी है।
कोर्ट-कचहरी में उलझ के रह गया 69000 शिक्षक भर्ती का मामला
हालांकि इस पर याचीगणों की वकील डॉ नूतन ठाकुर ने न्यायालय के सामने आपत्ति जाहिर की। जिस पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ ने कहा कि पहले भी इस आधार पर स्थगन प्राप्त किया गया है। न्यायालय की इस टिप्पणी पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि अगली बार महाधिवक्ता अवश्य उपस्थित होंगे। जिस पर कोर्ट ने 06 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। बता दें कि यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरह से कोर्ट-कचहरी में उलझ कर रह गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस मामलें में महाधिवक्ता के उपस्थित नहीं हो पाने के कारण हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज भी सुनवाई नहीं हो सकी।
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हाईकोर्ट में अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चैधरी की याचिका के संबंध में उनकी वकील डॉ नूतन ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता को बहस करना था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इस पर उन्होंने कोर्ट के समक्ष कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में भी सरकार ने इसी आधार पर समय मांगा था, जो अनुचित है। सरकारी अधिवक्ता तथा नूतन ठाकुर की दलील सुनकर कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई नियत की है।
सीबीआई जांच की मांग
याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि 06 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिससे व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है।
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आज भी एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रहा है। अतः याचिका में परीक्षा को निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दवाब में काम करने के आधार पर सीबीआई जांच कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।