LDA drive in Lucknow: अब बिना एलडीए की अनुमित के नहीं लग सकेंगे विज्ञापन बोर्ड, अवैध निर्माण हुआ सील

LDA drive in Lucknow: एलडीए द्वारा की जा रही इस कार्यवाही को देखकर तीन विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अपनी तरफ से लगाए गए यूनिपोल को स्वतः ही हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

Published By :  Rakesh Mishra
Update: 2022-04-23 13:58 GMT

LDA Drive in Lucknow (photo-newstrack)

LDA drive in Lucknow: राजधानी में अब बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति के विज्ञापन के बोर्ड नहीं लगाये जा सकेंगे। एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं। जिसके बाद आज गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में अवैध तरीके से लगाए गए विज्ञापनों के कैन्टी लीवर, यूनिपोल, लोहे के स्ट्रक्चर आदि को प्राधिकरण की टीम द्वारा अभियान चलाकर हटाया गया। वीसी अक्षय त्रिपाठी ने कहा था कि अब अनुमति लेकर ही प्राधिकरण क्षेत्र में विज्ञापन लगाए जाएंगे। बिना अनुमति लगाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता जोन-1 अवनीन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजना नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हुई है, उनमें बिना प्राधिकरण की अनुमति के लगाये गये सभी तरह के विज्ञापन के बोर्ड, होर्डिंग्स को उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में हटाया जाना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 और सेक्टर-7 में प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से लगाये गये पांच कैन्टी लीवर, यूनिपोल व लोहे के स्ट्रक्चर पर खडे़ विज्ञापनों को सहायक अभियंता नरेन्द्र कुमार, राजकुमार वर्मा व अवर अभियंता संजय भाटी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा हटाया गया।

इसके अतिरिक्त एलडीए द्वारा की जा रही इस कार्यवाही को देखकर तीन विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अपनी तरफ से लगाए गए यूनिपोल को स्वतः ही हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के अधीन विरामखण्ड, विभूतिखण्ड और गोमती नगर विस्तार के क्षेत्र में जिन लोगों ने भी बिना प्राधिकरण की अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाये हैं, वे इन्हें दो दिवस के अन्दर खुद हटा लें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे ध्वस्त किया जाएगा।

निराला नगर, आईआईएम रोड पर अवैध निर्माण सील

वहीं अवैध निर्माणों के खिलाफ एलडीए का एक्शन जारी है। आज जोन-4 स्थित अशोक अग्रवाल और अन्य, जेसी गेस्ट हाउस के बगल, निराला नगर, लखनऊ के विरुद्ध कोर्ट में वाद संख्या-388/2021 योजित किया गया था। वाद में पक्ष द्वारा कराये जा रहे गोदाम के निर्माण के सम्बन्ध में न तो स्वयं प्रस्तुत होने और न ही कोई स्वीकृत मानचित्र, साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के कारण विहित न्यायालय द्वारा निर्माण स्थल को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे। इस आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल पर हुए अनाधिकृत निर्माण के सीलबन्द की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। इसके अलावा आईआईएम रोड पर अर्सलान मदरसे के पास जुबैर अहमद व अनवर सिद्दीकी द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को भी सील किया गया

व्यवसायिक भूखण्डों, दुकानों का 10-12 मई को ई-ऑक्शन

एलडीए की विभिन्न योजनाओं में व्यवसायिक सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन मई महीने के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने शनिवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये। इसके अन्तर्गत उन्होंने ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करने के लिए पंजीकरण कराने हेतु लोगों को एक और मौका भी दिया है। एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में व्यवसायिक सम्पत्तियों का ई-आक्शन दुकानों का दिनांक 17 जनवरी 2022 को और व्यवसायिक भूखण्डों का दिनांक 28 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे से किया जाना प्रस्तावित था। जिसे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण स्थगित कर दिया गया था। ई-आक्शन में प्रस्तावित भूखण्डों में से सीजी सिटी एवं सीबीडी तथा बसंत कुंज हरदोई रोड योजना के समस्त भूखण्डों को एवं व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- सी०पी०-218 विराज खण्ड, गोमती नगर योजना को छोड़कर अवशेष सभी दुकानों एवं भूखण्डों का ई-ऑक्शन किया जाएगा।

इसमें प्रतिभाग करने के इच्छुक लोग पंजीकरण तथा आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य की 10 प्रतिशत ईएमडी की धनराशि 25 अप्रैल 2022 से 4 मई 2022 तक ऑनलाईन जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि व्यवसायिक भूखण्डों का ई-ऑक्शन दिनांक 10 मई को और दूकानों का ई-ऑक्शन 12 मई को किया जाएगा।

Tags:    

Similar News