Lucknow Crime News: नाबालिग ने चलाए वाहन तो होगी कड़ी कार्रवाई, 25 की उम्र तक नहीं बनेगा डीएल

Lucknow Crime News: लखनऊ में अब नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अब अगर 18 वर्ष की आयु से कम के वाहन चालक पुलिस की पकड़ में आएं तो उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा।

Report :  Santosh Tiwari
Update:2024-07-06 19:17 IST

Photo- Social Media

Lucknow Crime News: लखनऊ में अब नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। चौक-चौराहों और सड़कों पर अब अगर 18 वर्ष की आयु से कम के वाहन चालक पुलिस की पकड़ में आएं तो उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। साथ ही 25 वर्ष की उम्र तक उनका लाइसेंस भी नहीं बन सकेगा इसके अलावा भी पुलिस की ओर से अन्य प्रतिबन्धात्मक कार्रवाई होगी। 

शनिवार को पुलिस की ओर से राजधानी की जनता से अपील करते हुए कहा गया है कि '' जनपद में 18 वर्ष से काम आयु वाले स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से काम आयु के छात्र/छात्रा/बच्चों को दो पहिया चार/पहिया वाहन किसी भी दशा में न दें। यातायात पुलिस लखनऊ द्वारा ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी तथा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।''

ये कार्रवाई करेगी पुलिस

- नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामले में उनके परिजनों पर दर्ज होगा मुकदमा

- 25 हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना

- 12 महीनों तक के लिए रद्द होगा वाहन का रजिस्ट्रेशन

- 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास

बताते चलें कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ पुलिस और यातायात पुलिस कि ओर से यह आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अब अगर इन नियमों का उल्लंघन होता मिला तो वाहन चलाने वाले के साथ ही उसके परिजनों और वाहन स्वामी पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। हालाँकि जमीनी स्तर पर इस आदेश का कितना पालन होगा यह भी देखने वाली बात होगी। 

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