Lucknow: CM योगी का उपहार, सुनियोजित विकास को होगा शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन

Lucknow:मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहजहांपुर व आस-पास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं से यहां एक ओर जहां औद्योगिक विकास तेज हुआ है। वहीं, आबादी में भी बढ़ोतरी देखी गई है।

Newstrack :  Network
Update: 2024-06-24 09:08 GMT

सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आवास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक (सोशल मीडिया)  

Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आवास विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर जनपद के दीर्घकालिक सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता जताई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहजहांपुर व आस-पास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की अनेक परियोजनाओं से यहां एक ओर जहां औद्योगिक विकास तेज हुआ है। वहीं, आबादी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल में ही शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया गया है। यहां पूर्व से ही विनियमित क्षेत्र है। हाल ही यहां का मास्टर प्लान-2031 भी तैयार कराया गया है। अब इस जनपद के सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरण के गठन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि आम जनता को किसी तरह की समस्या न होने पाए। प्राधिकरण के तहतह आ रहे गांवों में आबादी की भूमि को ग्रीन लैंड न घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जनपदों में अनेक सरकारी भवन या तो उपयोग में नहीं है अथवा उनका निर्माण कार्य अधूरा है। ऐसे भवनों को चिन्हित कर उनका निर्माण कार्य कराया जाए।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के कार्यों के तेजी लाई जाए। होटल इंडस्ट्री के विकास पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के टूरिज्म पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज यूपी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। देश से सर्वाधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं। इन सकारात्मक परिस्थितियों ने होटल इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाओं को जन्म दिया है। होटल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए बिल्डिंग बाइलॉज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में 06 कमरों से 20 कमरों तक के होटल निर्माण के लिए न्यूनतम भूमि और होटल तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई की न्यूनतम सीमा में बदलाव किया जाना चाहिए। साथ ही, पार्किंग, सिक्योरिटी और फ़ायर सेफ्टी जैसे अतिमहत्वपूर्ण विषयों में मानक का सख्ती से अनुपालन कराया जाए।

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