Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष, AIMPLB करेगा कानूनी मदद

Shahi Idgah Mosque Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है। मुस्लिम पक्ष अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

Report :  aman
Update: 2023-12-14 16:58 GMT

Shahi Idgah Mosque Case (Social Media)

Krishna Janmabhoomi Case: मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के गुरुवार (14 दिसंबर) को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही मस्जिद ईदगाह (Shahi Masjid Idgah) परिसर के सर्वे की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने मीडिया को बताया कि, कमेटी उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कहा, 'इस फैसले के खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया संभव होगी, वह की जाएगी।' ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का स्वागत किया है।

AIMPLB ने दिया पूजा स्थलों से संबंधित कानून का हवाला

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास (Qasim Rasool Ilyas) ने एक जारी बयान में कहा है कि, 'शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी (Shahi Masjid Idgah Committee) के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी समिति शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को हर कानूनी सहायता देगी। उन्होंने आगे कहा कि, 'वर्ष 1991 में बाबरी मस्जिद विवाद (Ayodhya dispute) के दौरान केंद्र सरकार ने ऐसे सभी विवादों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए पूजा स्थलों से संबंधित एक कानून पारित किया था। इसमें कहा गया है कि, पूजा स्थलों की स्थिति ठीक वैसी ही रहेगी जैसी 1947 में थी।'

'हिंदू-मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर रहे'

AIMPLB के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि, 'उम्मीद थी कि इसके बाद कोई नई टकराहट पैदा नहीं होगी। लेकिन, जिन तत्वों को देश में शांति और सद्भावना में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो हिंदू-मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं, वो ऐसा कर अपना राजनीतिक हित पूरा करना चाहते हैं।'

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 18 को

गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 14 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वे कराने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है। उच्च न्यायालय ने इस सर्वे की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति जताई। शाही मस्जिद ईदगाह परिसर के बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि यह कभी एक हिंदू मंदिर था। जस्टिस मयंक कुमार जैन (Justice Mayank Kumar Jain) की अदालत ने कहा कि, '18 दिसंबर को अगली सुनवाई में सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी।'

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