UP New Excise Policy: कहीं खुशी तो कहीं गम! अब रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी शराब; अगले साल से महंगी हो जाएगी अंग्रेजी, बीयर और वाइन

UP New Excise Policy: मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता एक कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। इस आबकारी नीति में शराब खरीदार को कुछ राहत तो कुछ झटका भी मिला।

Report :  Viren Singh
Update: 2023-12-20 07:50 GMT

UP New Excise Policy (सोशल मीडिया) 

UP New Excise Policy: अभी तक प्रीमियम ब्रांड की वाइन की खरीदारी केवल एयरपोर्ट पर ही होती थी, लेकिन अब इसकी बिक्री रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर भी होगी। यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति-2024-25 को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब एयरपोर्ट की तरह यूपी के रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर शराब की बिक्री की जाएगी। हालांकि यह बिक्री केवल प्रीमियम ब्रांडों की होगी। वहीं, आबकारी की नई नीति से शराब प्रेमियों को झटका भी मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से यूपी में शराब के दाम बढ़ने वाले हैं।

अब इन जगहों पर मिलेगी शराब

मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता एक कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। इस आबकारी नीति में शराब खरीदार को कुछ राहत तो कुछ झटका भी मिला। राहत यह है कि नई नीति की तहत अब यूपी के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर शराब की बिक्री की जाएगी। इन जगहों पर शराब की रिटेल शॉप खुली जाएंगी। इन जगहों पर दुकानों में भवन के अंदर होंगी। लोग डिजिटल पेमेंट के जरिये भी लेनदेन कर सकेंगे। हालांकि यह शराब की बिक्री प्रीमियम ब्रांड की होगी। 

1 अप्रैस से महंगी शराबें

नई नीति की तहत लोगों को झटका भी मिला है। झटका यह है कि आबकारी विभाग की नई नीति में विदेशी मदिरा, बीयर, मांग और मॉडल शॉप दुकानों के लिए लाइसेंस की फीस में 10 फीसदी वृद्धि की गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी। यानी 1 अप्रैल से यूपी में शराब महंगी होने वाली है।

बिना अनुमित के पुलिस नहीं जा सकेगी शराब दुकानों के अंदर

नई नीति में यह भी प्रावधान गया है कि अब पुलिस बिना अनुमति के मॉडल शॉप में नहीं घुसेगी। पुलिस या कोई अन्य एजेंसी अब बिना आबकारी विभाग के अनुमति के किसी भी शराब, भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं कर सकेगी और न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी।

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