LDA News: एलडीए ने गोमती नगर में 4 व पारा में 3 अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया

LDA News: प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि लक्ष्मी नारायण गुप्ता व अन्य द्वारा गोमती नगर के विराम खण्ड में भूखण्ड संख्या-4/40 पर लगभग 60 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था।

Report :  Santosh Tiwari
Update: 2024-08-07 13:18 GMT

एलडीए ने की कार्रवाई। Photo- Newstrack 

LDA News: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत बुधवार को प्रवर्तन टीम ने गोमती नगर व पारा थानाक्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे 7 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि लक्ष्मी नारायण गुप्ता व अन्य द्वारा गोमती नगर के विराम खण्ड में भूखण्ड संख्या-4/40 पर लगभग 60 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह शिल्पी गुप्ता व अन्य द्वारा गोमती नगर के विकास खण्ड में भूखण्ड संख्या-बी/224 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। वहीं, पंकज जायसवाल व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में भूखण्ड संख्या-4/315 व 4/316 पर लगभग 600 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये जा रहे उक्त तीन निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अलावा विजय भूषण तिवारी व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में लगभग 165 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कराये जा रहे व्यावसायिक निर्माण को पुनः सील करने के आदेश दिये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता आशीष श्रीवास्तव, संजय भाटी व एस0के0 दीक्षित द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से चारों निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया।

पारा में तीन व्यावसायिक निर्माण सील

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि पारा के सलेमपुर पतौरा में भगत सिंह काॅलेज के पास श्याम बहादुर व अन्य द्वारा 1600 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दुकानों व हाॅल का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह अशोक कुमार चौरसिया व अन्य द्वारा लगभग 1500 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, आलोक कुमार व अन्य द्वारा लगभग 2000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता रविशंकर राय व अम्बरीष कुमार द्वारा उक्त तीनों बिल्डिंगों को सील कर दिया गया।

Tags:    

Similar News