LDA News: गोमती नगर विस्तार में अवैध रो-हाउस व आशियाना में निर्माणाधीन काॅम्पलेक्स सील

DA News: जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि विपिन गर्ग व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के छोटा भरवारा में लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था।

Report :  Santosh Tiwari
Update:2024-08-02 20:14 IST

एलडीए ने की कार्रवाई: Photo- Newstrack 

LDA News: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन टीम ने गोमती नगर विस्तार व आशियाना क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान अवैध रो-हाउस भवनों व एक निर्माणाधीन व्यावसायिक काॅम्पलेक्स को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि विपिन गर्ग व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के छोटा भरवारा में लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता आशीष श्रीवास्तव व एस0के0 दीक्षित द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से उक्त भवनों को सील कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अजय अहूजा, गौतम अहूजा व अन्य द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई में भूखण्ड संख्या-ए-855 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इस निर्माण कार्य के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में शुक्रवार को सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता विपिन बिहारी राय व एसके सिंह द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया गया। 

एलडीए को पूरे जिले में कार्रवाई का अधिकार

बताते चलें कि अब बिना मानचित्र व्यावसायिक और आवासीय निर्माणों के खिलाफ अब एलडीए जिले भर में कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में यदि कोई निर्माण करना चाहता है तो उसे पहले एलडीए से परमिशन लेनी होगी। यदि बिना अनुमति कोई भी निर्माण करते पाया गया तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। 



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