Lucknow News: मड़ियांव थाना क्षेत्र में कैफे की आड़ में चल रहे हुक्काबार में पुलिस ने मारा छापा, मालिक समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार
Lucknow News: मड़ियांव थाना पुलिस ने देर रात डार्क हाउस कैफे में छापेमारी करते हुए हुक्का से जुड़ा काफी माल बरामद किया। इसके साथ हुक्का बार संचालक समेत कुल 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।;
Madiyaon police raided Dark House Cafe Hookahbar at IIM road and arrested 3 people including owner
Lucknow News: लखनऊ में शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद अलग अलग इलाकों में देर रात हुक्का बार के संचालन से जुड़ी शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिसके चलते पुलिस टीमों द्वारा कई बार छापेमारी की कार्रवाई करते हुए हुक्का बार के संचालन पर रोक लगाई जाती है। ऐसा ही कुछ बीते बुधवार देर रात लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र स्थित डार्क हाउस कैफे में हुक्का बार के संचालन का मामला सामने आया। बताया जाता है कि मड़ियांव थाना पुलिस ने देर रात कैफे में छापेमारी करते हुए हुक्का से जुड़ा काफी माल बरामद किया। इसके साथ हुक्का बार संचालक समेत कुल 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
छापेमारी कर संचालक समेत कुल 3 लोग हुए गिरफ्तार
मड़ियांव थाने के इंस्पेक्टर शिवानन्द मिश्रा ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात थाना क्षेत्र के IIM रोड स्थित रामकुंज लॉन साईं सिटी के पास डार्क हाउस कैफे नाम के एक रेस्टोरेंट में हुक्का बार संचालित होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही थाने की फोर्स कैफे में दाखिल हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग हुक्का पीते नजर आ रहे थे। मौके पर घेराबंदी करते हुए अवैध हुक्का बार का संचालन करने वाले आशीष सिंह के साथ साथ हुक्का बार में आने वाले लोगों को हुक्का सर्व करने व वहां देखरेख करने वाले आदर्श वर्मा और प्रियांशु सिंह नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था अवैध हुक्का बार
इंस्पेक्टर मड़ियांव ने बताया कि मौके पर जब गिरफ्त में आए कैफे संचालक से कैफे का लाइसेंस मांगा गया तो वह दिखा नहीं पाया। तलाशी के दौरान मौके से 6 हुक्का, 4 तम्बाकू की पैकेट, 1 कोयले का खुला हुआ पैकेट, 1 फ्लेवर तंबाकू का डिब्बा खुला हुआ व कब्जे से 1500 रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 के तहत धारा 272, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत धारा 4 और 21 व किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत धारा 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।