Lucknow News: लखनऊ में 31 दिसम्बर तक धारा 144 लागू, विधानभवन की ओर जाने वाली सड़कों पर रहेगी सख्ती
Lucknow News: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले दिनों में त्योहारों, महोत्सवों और अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गयी है। यह आदेश गुरूवार से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा।
Lucknow News: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले दिनों में त्योहारों, महोत्सवों और अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गयी है। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस के चलते राजधानी में धारा 144 लागू रहेगी। यह आदेश गुरूवार से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। जेसीपी उपेन्द्र अग्रवाल ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को धारा 144 को लेकर अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा विधानसभा की ओर जाने वाली सड़कों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
पांच या इससे अधिक लोगों के साथ खड़े होने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जेसीपी उपेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि 2 नवम्बर से लेकर 31 दिसम्बर 2023 तक प्रदेष में विभिन्न कार्यक्रमों एवं महोत्सवों के साथ-साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा के तहत धारा 144 लगाई जा रही है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग एकत्र होने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
विधानभवन की परिधि में ज्वलनशील पदार्थ-ट्रैक्टर पर पाबंदी
धारा 144 के तहत विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, घोड़ागाड़ी के साथ ही हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही वहां जाने वाले रूट पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं, सरकारी कार्यालयों और विधानसभा भवनों के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जेसीपी उपेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि राजधानी लखनऊ में निर्धारित धरना स्थल (इको गार्डन) के अलावा किसी अन्य स्थान पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।