सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज़
सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज़
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को शनिवार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका की सफाई मशीन मामले में सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज़ कर दिया है।
हाईकार्ट ने सफाई मशीन चोरी मामले में सुनवाई करते हुए 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पहले रामपुर जिला कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने नगर पालिका, रामपुर के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की भी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि सपा नेता आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखीं थी। वहीं, यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा था मशीन की बरामदमी जौहर विश्वविद्यालय से हुई है। यह मशीन नगर पालिका के इस्तेमाल के लिए लाई गई थी, लेकिन गलत तरीके से विश्वविद्यालय ने उपयोग किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो सितंबर को फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान ने वर्ष 2022 में सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और एक अन्य सहयोगी अजहर खान पर नगर पालिका की सफाई मशीन की चोरी का आरोप लगाया था, इसकी शिकायत रामपुर कोतवाली में की थी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सफाई मशीन को बरामद कर लिया था, यह मशीन जौहर यूनिवर्सिटी में मिली थी।