Ban On Strike In UP: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, हड़ताल पर छह महीने की रोक, उल्लंघन पर बिना वारंट के होगी गिरफ्तारी

Ban On Strike In UP: किसान विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। उल्लंघन पर गिरफ्तारी होगी।

Update:2024-02-16 22:15 IST

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, हड़ताल पर छह महीने की रोक, उल्लंघन पर बिना वारंट के होगी गिरफ्तारी: Photo- Social Media

Ban On Strike In UP: यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में छह महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने यह फैसला किसान आंदोलन को देखते हुए लिया है। सूबे में अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करता हुआ पाया गया तो बिना वारंट उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। यह आदेश राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेद ने अधिसूचना जारी की है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर बताया गया कि एस्मा ऐक्ट लगने के बाद कोई भी कर्मचारी हड़ताल-प्रदर्शन करता है तो ऐक्ट उल्लंघन के मामले में उसकी बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी। तब सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण फैसला लिया था।

हड़ताल को रोकने के लिए होता है एस्मा का इस्तेमाल

सरकार ने एस्मा लगा दिया है। एस्मा का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इसका इस्तेमाल हड़ताल को रोकने के लिए किया जाता है। इस समय अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई दिनों से यूपी-दिल्ली बॉर्डर किसान और सुरक्षा कर्मी आमने-सामने हैं। इसको देखते हुए योगी सरकार काफी सतर्क है। इससे पहले 2020 में भी किसान आंदोलन हुआ था, तब ये आंदोलन एक साल से भी लंबा चला था।

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