Mafia Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार पर कसा शिकंजा, 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति सीज़

Mafia Mukhtar Ansari: इस संपत्ति को आयकर विभाग की टीम ने सीज किया है। यह प्रापर्टी 32 सौ स्क्वायर फीट से अधिक है। यह बेनामी संपत्ति डालीबाग में स्थित है।

Update: 2023-10-01 09:17 GMT

माफिया मुख्तार अंसारी (सोशल मीडिया)

Mafia Mukhtar Ansari: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की एक और बेनामी संपत्ति अटैच की गई है। यह प्रापर्टी राजधानी लखनऊ के डालीबाग इलाके में स्थित है जिसकी अनुमानित 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस संपत्ति को आयकर विभाग की टीम ने सीज किया है। यह प्रापर्टी 32 सौ स्क्वायर फीट से अधिक है। यह बेनामी संपत्ति डालीबाग में स्थित है जिसका प्लांट संख्या 13-सी/ 3 है, जिसको इनकम टैक्स ने सीज किया है।

मुख्तार के इस बेनामी संपत्ति की कीमत लगभग 76 लाख बताई जा रही है, जबकि मार्केट में इसकी कीमत करीब 10 से 12 करोड़ बताई जा रही है। यह संपत्ति माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार तनवीर सहर के नाम पर दर्ज है।

इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जा चुका है। माफिया की गाजीपुर में इसी तरह की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के गैरकानूनी तरीके से बनाए गए आर्थिक साम्राज्य पर एक के बाद एक कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।

करीबी महिला रिश्तेदार के नाम है यह प्रापर्टी

बताया जा रहा है कि राजधानी के डालीबाग इलाके में स्थित 3234 स्क्वायर फीट के प्लाट 13-सी/3 को आयकर विभाग की टीम ने बेनामी संपत्ति मानते हुए सीज किया है। यह प्रापर्टी मुख्तार अंसारी के करीबी महिला रिश्तेदार तनवीर सहर के नाम दर्ज है। कागजों में इस प्लाट की कीमत करीब 10 से 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

माफिया के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में सुनवाई 5 को

एक ओर जहां माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को खंगालने में जांच एजेंसिया जुटी हैं तो वहीं माफिया के खिलाफ गैंगस्टर मामले में सुनवाई अब पांच अक्टूबर को होगी। यह मामलेा गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाएगी। साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या हो गई थी। इसी साल मुहम्मदाबाद के रहने वाले अमीर हसन नाम के व्यक्ति के हत्या का प्रयास हुआ था। इन दोनों मामलों को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत करंडा थाने में मामला दर्ज हुआ था।

मूल केस में दोषमुक्त हो चुका है माफिया

हालांकि दोनों मामलों के मूल केस में माफिया मुख्तार अंसारी को पहले ही कोर्ट दोषमुक्त कर चुका है, लेकिन गैंगस्टर मामले में फैसला आना बाकी है। इस मामले में अभियोजन और मुख्तार की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश की कोर्ट में बहस की कार्रवाई हो चुकी है। इस मामले में पीठासीन न्यायाधीश दुर्गेश का गैर जनपद स्थानांतरण हो गया है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अरविंद मिश्रा को बनाया गया है।

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