Mainpuri News: आरोपी पति को मिली उम्र कैद की सजा, पत्नी को उतारा था मौत के घाट
Mainpuri News: मैनपुरी में एक महिला की मौत के मामले में कोर्ट ने उसके पति को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मामला आज से 7 साल पहले 1 मई 2018 का है।;
आरोपी पति को मिला उम्र कैद की सजा (photo: social media )
Mainpuri News: मैनपुरी में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट के द्वारा आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं आरोपी पति पर जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट की इस कार्रवाई से पीड़ित का परिवार काफी खुश है।
7 साल पहले पति ने की थी पत्नी की हत्या
मैनपुरी में एक महिला की मौत के मामले में कोर्ट ने उसके पति को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मामला आज से 7 साल पहले 1 मई 2018 का है। यहां अलीगढ़ जिले की रहने वाली मसर्रत जमाल की शादी मैनपुरी के कुरावली मोहल्ला कौआटोला में आरिफ के साथ में हुई थी। दोनों कुछ दिन तक तो सही तरीके से रहते रहे लेकिन कुछ दिन बाद दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगी। अचानक से आरिफ ने रिश्ते को खत्म करने के लिए अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में लड़की पक्ष के लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी, जहां पुलिस ने पूरे मामले की पैरवी की और उसके बाद मामला कोर्ट में चला।
मृतका के भाई ने थाने में की थी शिकायत
महिला की मौत के मामले में उसके भाई मंजिर जमाल ने कुरावली थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि मेरी बहन को प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया सास परवीन, ससुर सरवर, देवरा वसीम को मकान खरीदने के लिए 10 लाख़ रुपए चाहिए थे लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं हो सकी तो मेरी बहन मसर्रत की इन लोगों ने हत्या कर दी। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता के साथ लेना शुरू किया और सभी के खिलाफ चार्ज सीट को दाखिल किया। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा जहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लड़की पक्ष का मामला काफी गंभीर मिला जिसको लेकर जिला अध्यक्ष पंकज कुमार अग्रवाल ने आरिफ को आरोपी माना और उसकी उम्र कैद की सजा सुनाते हुए ₹30000 का जुर्माना लगाया।