Mathura News : बहुचर्चित सर्राफा हत्याकांड मामले में रंगा-बिल्ला सहित 9 बदमाश दोषी करार, सजा का ऐलान कल
Mathura News : मथुरा में शहर कोतवाली क्षेत्र में हुए बहुचर्चित सर्राफा हत्याकांड में अदालत ने रंगा-बिल्ला सहित 9 बदमाशों पर आरोप तय करते हुए दोषी करार दिया है।
Mathura News : मथुरा में शहर कोतवाली क्षेत्र में हुए बहुचर्चित सर्राफा हत्याकांड में अदालत ने रंगा-बिल्ला सहित 9 बदमाशों पर आरोप तय करते हुए दोषी करार दिया है। स्पेशल जज ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने सनसनीखेज हत्याकांड में सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदलत सभी दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाएगी।
बता दें कि 15 मई, 2017 को सर्राफा करोबारी मयंक जैन के यहां नामजद आरोपियों ने सनसनीखेज लूटकांड को अंजाम दिया था। लूट की वारदात के दौरान रंगा-बिल्ला ने सर्राफा कारोबारी मेघ और विकास अग्रवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस सनसनीखेज वारदात में दो लोग घायल भी हुए थे। शहर के हृदय स्थल होली गेट पर दिनदहाड़े हुई वारदात से दहशत फैल गई थी। जांच के दौरान पता लगा कि लूटकांड की पूरी साजिश जेल में निरुद्ध बिल्ला द्वारा रची गई थी। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद रंगा-बिल्ला का गैंग सुर्खियों में आया था। फिलहाल गैंग के सदस्य आगरा, अलीगढ़ और हाथरस की जेल में निरुद्ध हैं, जिनकी बुधवार को कोर्ट में पेशी हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ने हत्या, लूट, प्राण घातक हमला और अवैध असलहा के मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसले सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट गुरुवार को सभी 9 आरोपियों को सजा सुनाएगी।
ये आरोपी दोषी करार
बता दें कि बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी से करीब पांच करोड़ की नकदी और जेवर लूट लिए थे। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए रंगा-बिल्ला गैंग के नौ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने राकेश चतुर्वेदी उर्फ रंगा, कामेश उर्फ चीनी, नीरज, महेश यादव, सौरभ यादव, विष्णु सोनी, हर्षवर्धन, लाखन, विष्णु, आदित्य, रूपेश और आयुष को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है।