चर्चित तिहरे हत्याकांड में इजलाल-शीबा समेत नौ दोषी करार, पांच अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
Meerut News: 16 साल पहले मेरठ कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में तीन युवकों को घर बुलाकर धोखे से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप हाजी इजलाल और उसके भाइयों समेत कई लोगों पर लगा है।
Meerut News: 16 साल पहले की गई तीन दोस्तों की हत्या में मुख्य आरोपी हाजी इजलाल समेत नौ लोगों को दोषी करार दिया गया है। 5 अगस्त को सभी को सजा सुनाई जायेगी। अदालत के फैसले के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एक आरोपी देवेन्द्र कांवड़ लेने के कारण अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने महिला आरोपी शीबा सिरोही को साजिश रचने और हत्या के आरोप में दोषी माना है। सुबह से ही कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सघन चेकिंग के बाद ही कोर्ट परिसर में लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही थीं।
बता दें कि 16 साल पहले मेरठ कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में तीन युवकों को घर बुलाकर धोखे से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप हाजी इजलाल और उसके भाइयों समेत कई लोगों पर लगा है। मुख्य न्यायालय अपर जिला स्पेशल भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या दो पवन शुक्ला ने हाईकोर्ट की 30 जुलाई को तारीख लगने के चलते फैसले के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की थी। इसके बाद मंगलवार को अदालत ने फैसला आज के लिए टाल दिया था।
वादी पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद त्यागी का कहना है कि गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही शामिल हैं। अन्य आरोपी में शीबा सिरोही, अफजाल, इजलाल, वसीम, रिजवान, बदरुद़दीन, महराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा सभी कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने शीबा सिरोही को धारा- 109 और 302 में दोषी करार दिया है। वहीं, इजलाल को धारा- 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है।
इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा- 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है। सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में हत्या का दोषी करार दिया है। बता दें कि इस नृशंस हत्याकांड के विरोध में कालेज के हजारों युवाओं ने गैर राजनीतिक संगठन बनाकर 25 मई 2008 को मेरठ बंद का एलान किया था। पूरे जिले में अभूतपूर्व बंद रहा था।