Meerut News: हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार रुपए का लगा अर्थदंड

Meerut News: करीब चार साल पहले मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र में हुए अमर हत्याकांड के तीन दोषियों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-5 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।;

Report :  Sushil Kumar
Update:2025-01-07 23:22 IST

हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारवास, 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया (Social media)

Meerut News: करीब चार साल पहले मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र में हुए अमर हत्याकांड के तीन दोषियों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-5 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर निवासी अमर पुत्र जगजीवन राम शटल कॉक बनाने का काम करता था।

मारपीट का था मामला 

27 अगस्त 2020 को गांव के ही कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया था, जिसके चलते युवकों ने अमर के साथ जमकर मारपीट कर दी थी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। इसके अलावा घर में बहु के साथ बदतमीजी कर कपडे फाड दिए थे और उसके साथ भी मारपीट की थी।

बाद में घायल अमर की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में मृतक की मां उर्मिला ने शिव कुमार, अरविंद, राहुल व कार्तिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शिव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद अभियुक्त अरविन्द पुत्र श्यौराज सिह और राहुल ने कोर्ट में आत्मसर्पण किया था।

मुकदमे को जनपद स्तर पर जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए थाना भावनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य एकत्र कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-5 जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त शिवकुमार उर्फ शिब्बू, अरविन्द, राहुल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त कार्तिक पुत्र नेत्रपाल निवासीगण मौहल्ला हण्डिया अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर मेरठ का न्यायालय जुवेनाईल मेरठ में विचाराधीन है।

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