UP News: पुरुष टेलर नहीं ले सकते महिलाओं के कपड़ों का नाप, यूपी महिला आयोग का प्रस्ताव
UP News: यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है।
UP News: यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किये हैं। जिसमें उन्होंने यह भी चर्चा किया कि पुरुष दर्जियों को महिलाओं का माप नहीं लेना चाहिए। महिला आयोग पैनल ने यूपी पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि कोई भी पुरुष दर्जी महिलाओं का माप नहीं ले सकता। इसके साथ ही महिला की सुरक्षा को देखते हुए महिला आयोग ने कहा कि जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होना चाहिए। जिम और योगा सेंटर में डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाए। स्कूल की बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर होना चाहिए।
28 अक्टूबर को हुई थी बैठक
महिला आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को लेकर 28 अक्टूबर को लखनऊ में बैठक हुई थी। जहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लकेर महिला आयोग ने मंथन किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मने तो उस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए थे। बता दें कि महिला आयोग ने जो प्रस्ताव बैठक में पेश किये उसपर काम चल रहा है। जल्द ही उस पर निर्णय भी आ जायेगा। जैसे ही उनके द्वारा पेश किये गए प्रस्तावों को स्वीकृति मिलती है जमीनी स्तर पर काम के लिए सरकार के पास मसौदा भी भेज दिया जायेगा।
क्या थे प्रस्ताव
लखनऊ में हुई बैठक में महिला आयोग द्वारा जो प्रताव में पेश किया गया था उसमें कहा गया कि महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य कर लिया जाये। महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये। महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है। विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है। बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है। जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये। कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।