Moradabad: अब्दुल्ला आजम को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें? कल आ सकता है कोर्ट का फैसला
Moradabad Court News: अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि, जिला जज न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तंजीम फात्मा के बयान दर्ज कर पत्रावली आरक्षित कर ली है।
Abdullah Azam Khan News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र निर्धारण मामले में बुधवार (03 जनवरी) को मुरादाबाद जिला जज न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तंजीम फात्मा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।
अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि, जिला जज न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तंजीम फात्मा के बयान दर्ज कर पत्रावली आरक्षित कर ली है। अधिवक्ता डीसी पाठक ने उम्मीद जताई है कि, 4 जनवरी को इस मामले में कोर्ट से निर्णय आ सकता है।
कोर्ट ने सुनी दोनों पक्ष की दलील
आपको बता दें कि, डॉ. तंजीन फात्मा वर्तमान में रामपुर जेल में बंद हैं। बुधवार को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र निर्धारण के मामले में दोनों पक्ष के वकीलों ने संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किए थे। जिन पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में जवाब पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी, जिसमें अदालत के सामने बहुत से ऐसे सवाल उठे थे, जिनका निस्तारण किया जाना बहुत जरूरी था। अदालत ने अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तंजीम फात्मा को रामपुर जेल से बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया।
क्या है मामला?
छजलैट (Chajlait Case) में 15 साल पुराने मामले में न्यायालय ने पूर्व सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस वक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया था, उस समय वह नाबालिग थे। उनके मामले में किशोर न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को इस मामले में सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण का मामला जिला न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में विचाराधीन है। जिस पर सुनवाई हो रही है।